बाल विवाह उन पक्षों के बीच विवाह माना जाता है जहां:
• शादी करने वाले दोनों लोग अवयस्क हों, या
• उनमें से कोई भी एक बच्चा हो या अवयस्क हो।
एक महिला के लिए शादी की उम्र 18 साल है।
एक पुरुष के लिए शादी की उम्र 21 साल है।
मुस्लम स्वीय विधि के तहत शादी की उम्र यौवन (15 साल की उम्र) है। इसलिए, यदि आपकी आयु क्रमशः 18 वर्ष/21 वर्ष से कम है और आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी शादी अवैध नहीं है। परंतु अगर, आप चाहें तो बाल विवाह कानून के तहत अपनी शादी को शून्यकरणीय कर सकते हैं।