बच्चों को सिगरेट बेचना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

आप 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच नहीं सकते है, ना ही बेचने की पेशकश कर सकते हैं। यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम उम्र) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में ले लेगा, और 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जायेगा। आपको सात साल तक की जेल की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। याद रखें कि गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत का अधिकार है।

यदि आप किसी ऐसे स्थान के मालिक या प्रबंधक हैं जो सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेचता है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि:

कोई भी तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे द्वारा रखा, या बेचा नहीं जाता है।

कोई भी तंबाकू उत्पाद इस तरीके से प्रदर्शित नहीं किए जा सकते हैं कि यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को आसानी से उपलब्ध हो सके।

आपको यह देख लेना होगा कि आप जिस व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं, वह एक बच्चा तो नहीं है। आप तंबाकू उत्पाद खरीदने वाले किसी व्यक्ति से उसके उम्र का सबूत दिखाने के लिए भी कह सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

Comments

    Jagadish Patra

    January 24, 2024

    Mene galti se de diya tha ek school bache ko cigarette. To me kya korun ab ,mere se galati ho geya he .mere ko malum nehi tha ki esa nehi kare.
    Please, reply me . What I Do at this time.

    Alka Manral

    June 11, 2024

    Yeh ek chinta ka vishay hai, lekin ab aapko kuch kadam uthane honge. Sabse pehle, maafi maangne ki zarurat hai. Bache ke mata-pita se milke, unhe apni galti ka ahsaas dilaye aur unse maafi mange. Uske baad, samjhaaye ki aapki niyat kisi bache ko nuksan pahunchane ki nahi thi, aur aap apni galti ko dohrana chahte hain. Iske alawa, samaj mein is tarah ki galtiyon ko rokne ke liye kya kadam uthaaya ja sakta hai, is par vichar karein. Agar bacche ko iske wajah se koi pareshani ho rahi hai toh hospital leke jake uski jaanch karwaye.

    अमृत लाल

    March 5, 2024

    बच्चे को सीगरेट बेचते गया पुलिस के हाथ अब बचने के लिए अदालत में कैसे बचें

    Alka Manral

    June 4, 2024

    धारा 6 कोई भी व्यक्ति सिगरेट या किसी भी चीज़ को न तो बेचेगा, न बिक्री की पेशकश करेगा, न ही बिक्री की अनुमति देगा
    अन्य तम्बाकू उत्पाद-
    (ए) किसी भी व्यक्ति को जो अठारह वर्ष से कम उम्र का है, और
    (बी) किसी के एक सौ गज के दायरे के क्षेत्र में
    शैक्षिक संस्था।
    यदि आप नाबालिगों (18 वर्ष से कम) को सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाते हैं, तो एक पुलिस अधिकारी आपको हिरासत में ले सकता है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकता है। आपको सात साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना होगा

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