इस्लाम में निकाह से तलाक के बाद इद्दत की अवधि वह अवधि होती है जब पत्नी को किसी और से शादी करने या किसी के साथ संभोग करने की अनुमति नहीं होती है। इस्लामिक कानून के तहत केवल महिलाओं को इद्दत अवधि का पालन करना होता है। यदि आपको आपके पति ने तलाक दे दिया है तो इद्दत अवधि है:
• आपके पति के ‘तलाक’ शब्द बोलने की तारीख से तीन महीने तक।
• यदि आप इस इद्दत अवधि के दौरान गर्भवती हैं, तो प्रसव की तारीख तक।
आपका पति हमेशा इद्दत की अवधि के दौरान अपना मन बदल सकता है और अपना तलाक वापस ले सकता है, जिसके बाद, आप फिर से एक शादीशुदा हो जाएंगे।
Bittukumar Paswan
January 4, 2025
Out halala ka ya be matlad ha ki sadhi ka uska pati bi kand karta ha