क्रूर व्यवहार और इस्लामी विवाह कानून

आखिरी अपडेट Nov 6, 2022

इस्लामिक निकाह कानून के तहत क्रूर व्यवहार पर प्रावधान हैं। क्रूरता कोई भी आचरण या वह व्यवहार है जो जीवनसाथी के मन में उत्पीड़न का कारण बनता है। इस्लामिक कानून के तहत, क्रूरता को विशेष रूप से तब समझा जाता है जब आपके पति:

• आदतन आप पर हमला करता है या आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है।

• अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध रखता है।

• आपको अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है।

• आपकी संपत्ति का निपटान करता है और आपको उस पर अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है।

• आपको अपने धर्म का पालन करने से रोकता है।

• ऐसे परिदृश्य में जहां उसकी एक से अधिक पत्नियां हों और वह आपके साथ अन्य पत्नियों की तुलना में समान व्यवहार न करे।

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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

पीड़ितों और गवाहों के अधिकार

यह विशेष कानून पीड़ितों, उनके आश्रितों और इस कानून के तहत दायर शिकायतों के गवाह के रूप में कार्य करने वालों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है।
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राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले एहतियाती और निवारक उपाय

अनुसूचित जातियों के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को राज्य सरकारों द्वारा विशेष उपाय करने की आवश्यकता है
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उपभोक्ता कल्याण कोष

समग्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और देश में उपभोक्ता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।