अगर आप एनआरआई हैं, तो भी आपको भारत में वोट देने का अधिकार है। आप अपने पासपोर्ट में दिए गए पते के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान कर सकते हैं।
इसके लिए आपको फाॅर्म 6ए भरना होगा। आप इस आप इस फॉर्म को चुनावी पंजीकरण कार्यालय एक फाॅर्म लेकर या चुनाव आयोग की वेबसाइट से इस फाॅर्म की काॅपी डाउनलोड करके व्यक्तिगत रूप से भी भर सकते हैं। यह फॉर्म फ्री होगा, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको नीचे बताए दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा:
- एक हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- पासपोर्ट की स्वप्रमाणित काॅपी जिनमें आपकी फोटो और भारत का पता हो।\
- वैध की वीज़ा बताने वाले पासपोर्ट के पेज की काॅपी
फॉर्म जमा करन
जब आप व्यक्तिगत रूप से फॉर्म जमा करते हैंए तो आपको अपना पासपोर्ट और दूसरे ओरिजनल दस्तावेज अपने साथ निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के पास ले जाने जाते हैं। ताकि वह इन सब जानकारी को सत्यापित कर सके। अगर आप फॉर्म डाक से भेज रहे हैं तो देखे लें कि सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित हों और फॉर्म के साथ संलग्न हों।
सत्यापन
एक बूथ लेवल अधिकारी आपके पासपोर्ट में दी गई सभी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए आपके पासपोर्ट में बताए घर के पते पर जाएगा। और अगर आपके निवास स्थान और दूसरी जानकारियों को सत्यापित करने के लिए कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है, तो अधिकारी दस्तावेजों को भारतीय मिशन को भेज देगा।