एक व्यक्ति की वार्षिक आय पर आयकर लगाया जाता है और उस कर की गणना एक कैलेंडर वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने तक की अवधि से की जाती है।
‘आयकर कानून’ द्वारा ‘वर्ष’ को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:
• पिछला वर्ष: जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उसे पिछला वर्ष कहा जाता है।
• असेसमेंट ईयर: जिस साल में आय पर कर लगाया जाता है, उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान अर्जित आय को पिछले वर्ष 2020-21 की आय के रूप में माना जाता है। तो पिछले वर्ष 2020-21 की आय अगले वर्ष, यानी आकलन वर्ष 2021-22 में कर के लिए योग्य होगा। 
व्यवसायों के लिए पिछला वर्ष
हालांकि, व्यापारों या व्यवसायों के लिए, “पिछला वर्ष”, वही माना जायेगा जिसमें आय अर्जित की गयी है, और इस वर्ष की अवधि उसी तारीख से शुरू होती है
• जिस तारीख से व्यापार या व्यवसाय या पेशा का सेटअप किया गया है;
• और जिस तारीख को आय का नया स्रोत खुलता है और जिस तारीख को वह स्रोत ख़त्म होता है, उस बीच की अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है।
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