नीचे पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जिनका उपयोग आप शिकायत दर्ज करने, उनका निदान करने, पूछताछ करने, और सहायता और समर्थन मांगने के लिए कर सकते हैं।
आधार कार्ड
आधार से जुड़ी शिकायतें, यूआईडीएआई (UIDAI) संपर्क केंद्र, पोस्ट, सरकार के लोक शिकायत पोर्टल और ई-मेल के माध्यम से की जा सकती है। आप अपनी शिकायत की स्थिति यहां देख सकते हैं।
पैन कार्ड
पैन कार्ड के संबंध में शिकायतें/प्रश्न यहां दर्ज किए जा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप पैन सेंटर को 020-2721 8080 पर कॉल कर सकते हैं, या tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।
राशन कार्ड
आप खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food and Public Distribution) के हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल कर सकते हैं।
इसके अलावा, चूकि राशन कार्ड का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में इनकी शिकायत निवारण प्रणाली अलग-अलग होती है। भारत के तीन राज्यों के लिए शिकायत पोर्टल नीचे दिए गए हैं:
- दिल्ली: अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, इस वेबसाइट पर जाएं, और “Grievance Redressal portal” पर क्लिक करें, जो आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जहाँ आप अपने शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, या अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं। जब आप “Lodge your Grievance” पर क्लिक करते हैं, तो एक पेज ऑपन होता है, आप यहां अपने मुद्दे का वर्णन कर सकते हैं, और सहायक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं। यहां “Department Concerned” में आप “Food Supplies and Consumer Affairs” चुन सकते हैं। सभी सेक्शन को भरने के बाद, “Submit” पर क्लिक करें, और आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आप पूछताछ और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1967 और 1800110841 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- महाराष्ट्र: इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए “Post Grievance” पर क्लिक करें, जो आपको उस पेज पर ले जाएगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर और/या ईमेल को भरने को कहा जाएगा, और आपको एक OTP, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और/या ईमेल पर भेजा जाएगा। एक बार जब आपका विवरण प्रमाणित हो जाता है, तो आपके सामने एक और पेज ऑपन होगा, जहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, और अपनी शिकायत का विवरण आदि भर सकते हैं। “Level of Administration” के खंड में आपको “District” को चुनना होगा। जहां आप अपने फॉर्म का प्रिव्यू देख पाएंगे और उसे जमा कर सकेंगे।
- कर्नाटक: इस राज्य के नियमों के अनुसार आप 8022220579 नंबर पर कॉल करके या digr.admin@karnataka.gov.in पर ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें।
पासपोर्ट
अपना पासपोर्ट प्राप्त करने या अपडेट करने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए, आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां आपको अपनी निजी जानकारी, यदि कोई संदर्भ नंबर है तो उसकी जानकारी और संबंधित PSK, आदि को भरना होगा। सभी अपेक्षित विवरणों को भरने के बाद “Submit” पर क्लिक करें। आप यहां अपनी शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर पाएंगे।
मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) का ऑनलाइन पोर्टल, शिकायत दर्ज करने का सबसे तेज़ तरीका है। आप यहां चुनाव और गैर-चुनाव संबंधित दोनों शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। लॉगिंग इन और अपनी शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक ID युक्त पावती प्राप्त होगी, और जिससे आप अपनी शिकायत का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। आप National Grievances Service पोर्टल पर भी जा सकते हैं।
आप मोबाइल वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड और उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसका उपयोग मतदाता सूची में आपके नाम को सत्यापित करने के लिए भी किया जा सकता है।
आप वोटर हेल्पलाइन 1950 पर भी कॉल कर सकते हैं (कृपया 1950 से पहले अपना एसटीडी कोड डायल करें), या मतदाता सुविधा केंद्र (Voter Facilitation Centre) पर जाएं।
ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर्स लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर्स लाइसेंस का मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में इसकी शिकायत निवारण प्रणाली अलग-अलग होती है। भारत के तीन राज्यों के शिकायत पोर्टल नीचे दिए गए हैं:
- दिल्ली: आप किसी भी शिकायत के संबंध में, लाइसेंस के शिकायत निवारण अधिकारी को 23960497 पर कॉल कर सकते हैं। आप हेल्पलाइन नंबर 9311900800 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- महाराष्ट्र: इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और शिकायत का स्टेटस देख सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए “Post Grievance” पर क्लिक करें, जो आपको उस पेज पर ले जाएगा, जहां आपको अपना मोबाइल नंंबर और/ या ईमेल भरने को कहा जाएगा और एक OTP. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और/या ईमेल पर भेजा जाएगा। एक बार जब आपका विवरण प्रमाणित हो जाता है, तो आपके सामने एक और पेज ऑपन होगा, जहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी, और अपनी शिकायत का विवरण आदि भर सकते हैं। “Level of Administration” के खंड में आपको “District” का चुनाव करना चाहिए। आप अपने फॉर्म का प्रिव्यू देख पाएंगे और उसे जमा कर पाएंगे।
- कर्नाटकः इस राज्य के नियमों के अनुसार आप 8022220579 नंबर पर कॉल करके या digr.admin@karnataka.gov.in पर ईमेल भेज कर, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां देखें।
सकीना
July 30, 2024
आयु प्रमाण पत्र बनाना है
Alka Manral
August 7, 2024
भारत में, “आयु प्रमाणपत्र” नामक कोई विशिष्ट दस्तावेज़ नहीं है। हालाँकि, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे विभिन्न दस्तावेज़ आयु प्रमाण पत्र के रूप में काम कर सकते हैं।
आयु प्रमाणपत्र की आवश्यकता होने पर, आप जन्म प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में राष्ट्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण वेबसाइट (https://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/signUp) पर जाकर आवेदन पत्र प्रिंट करना शामिल है, जिसे भरकर स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा। प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ। प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार का कार्यालय आवेदन की स्थिति के साथ एक पुष्टिकरण ईमेल भेजेगा, और आवेदक दिए गए एप्लिकेशन संदर्भ संख्या का उपयोग करके प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। अंततः, प्रक्रिया के सफल समापन पर आधिकारिक जन्म प्रमाण पत्र आवेदक के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, ऑफ़लाइन आवेदन के लिए स्थानीय निगम कार्यालय या शासी निकाय कार्यालय का दौरा करना आवश्यक है जहां जन्म हुआ था। आवेदकों को जन्म विवरण और आधार कार्ड और योग्यता के प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने के बाद, सफल सत्यापन होने तक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यदि पंजीकरण 21 दिनों के बाद होता है, तो विलंबित पंजीकरण प्रावधान के तहत एक छोटा सा शुल्क लागू हो सकता है|