बाल विवाह में जिस बच्चे का विवाह हुआ है उसके पास अपनी शादी रद्द करने यl उसे अपनी शादी को शून्यकरणीय करने का विकल्प है। आप निम्नलिखित उपाय करके बाल विवाह को खारिज कर सकते हैंः
आप केस को कहां दर्ज कर सकते हैं?
शादी को रद्द करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर करनी चाहिए।
कौन-कौन लोग केस दर्ज करा सकते हैं?
यदि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति अवयस्क है तो याचिका उस व्यक्ति के सरंक्षक या वाद-मित्र के द्वारा ही दायर की जा सकती है। इस व्यक्ति को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिकारी के साथ यह याचिका दर्ज करनी होगी, जिसको बाल विवाह रोकने का उत्तरदायित्व प्राप्त ।
आप कब तक ऐसा केस दर्ज करा सकते हैं?
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस याचिका को दायर करने की एक समय सीमा है। यह याचिका बच्चे के वयस्क होने के दो साल बाद तक ही दाखिल की जा सकती है। लड़कियों के लिए, उनकी शादी को रद्द करने के लिए ऐसी याचिका केवल 20 साल की उम्र तक और लड़कों के लिए 23 साल की उम्र तक दायर की जा सकती है।
ऐसे मामलों में न्यायालय क्या करता है?
जब इस तरह के बाल विवाह को रद किया जाता है तो जिला न्यायालय दोनों पक्षकारों को आदेश देता है की वह विवाह के समय दुसरे पक्ष से प्राप्त हुआ पूरा पैसा, गहने-आभूषण और अन्य उपहारों को लौटा दें। यदि वह उपहार वापस करने में असमर्थ रहे, तो उन्हें उपहारों के मूल्य के बराबर की राशि वापस करनी होगी।
Pawan kumar singh
September 21, 2024
Agar mere pados mei kisi bachhe ki 16 saal ki Umar mei shadi karwa di gayi hai aur woh abhi 18 saal ka nahi hua hai toh kya mai case kar sakta hu Bala vivah ka
Suresh Kathat
January 7, 2025
Meri sister bhi h yar ase jis ki age 17 sal h kya vo esliye sadi ko kharij krva skti h
Alka
January 13, 2025
नोट- हम आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं, इसके लिए कदम आपको उठाने पड़ेंगें। राशन कार्ड बनाने का काम हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता है।
कृपया निम्नलिखित कदम उठाएं और आवश्यक कार्यालयों और वेबसाइटों पर संपर्क करें:
1. Required Documents (Zaruri Dastavej)
1. Identity Proof (Pehchaan Patra)
– आधार कार्ड
– वोटर ID कार्ड
– ड्राइविंग लाइसेंस
– पासपोर्ट
2. Address Proof (Pata Pramaan Patra)
– बिजली बिल
– पानी का बिल
– रेंट एग्रीमेंट
– आधार कार्ड
– वोटर ID कार्ड
3. Family Members’ Photographs (Parivaar ke Sadasyon ki Tasveer)
4. Income Certificate (Aay Pramaan Patra)
5. Old Ration Card (Agar Maujood Ho)
2. Application Form (Aavedan Patr)
1. Offline Method ( ऑफ़लाइन तरीका )
– Ration Office ( राशन कार्यालय ): अपने नजदीकी राशन कार्यालय से राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें।
– Fill the Form ( फॉर्म भरें ): फॉर्म को अच्छे से भरकर साथ में आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
2. Online Method ( ऑनलाइन तरीका )
– Website Visit Karein ( वेबसाइट पर जाएं ): उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [Uttar Pradesh Khadde aur Rased Vibhag](http://fcs.up.gov.in ) पर जाएं।
– Online Form ( ऑनलाइन फॉर्म ): वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. Submission (Prastut Karna)
1. Offline Method ( ऑफ़लाइन तरीका ): भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज़ को अपने नजदीकी राशन कार्यालय में जमा करें।
2. Online Method ( ऑनलाइन तरीका ): ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और रेफरेंस नंबर को सहेजें।
4. Verification Process (Satyaapan Prakriya)
1. Field Verification ( फील्ड वेरिफिकेशन ): आपकी आवेदन जमा होने के बाद, अधिकारी आपके घर का फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे।
2. Document Verification ( दस्तावेज़ सत्यापन ): सभी सबमिटेड दस्तावेज़ों को सत्यापित किया जाएगा।
5. Ration Card Issuance (Ration Card Jari Karna)
1. Approved Application ( स्वीकृत आवेदन ): सत्यापन के बाद अगर सब कुछ सही पाया गया, तो आपका राशन कार्ड जारी हो जाएगा।
2. Ration Office ( राशन कार्यालय ): आप अपने नजदीकी राशन कार्यालय से अपना राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
3. Online Download ( ऑनलाइन डाउनलोड ): अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो आप राशन कार्ड को वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
Important Contacts and Websites:
– Uttar Pradesh Khadde aur Rased Vibhag Website: [Uttar Pradesh Khadde aur Rased Vibhag](http://fcs.up.gov.in )
– Ration Office Contact Number: अपने नजदीकी राशन कार्यालय का संपर्क नंबर
– Helpline Number: 1967 या 1800-180-0150