आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं।
आप अपना वोट डालने के लिए नीचे बताए गए किसी भी दस्तावेज़ को मतदान केंद्र पर ले जा सकते हैंः
- वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) / ईपीआईसी
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/ डाकघर द्वारा जारी अपनी फोटो लगी पासबुक
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सेवा पहचान पत्र (जो केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किया हो)
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज़ (जिसमें आपका फोटो लगा हो )
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी हो)
- सांसदों/ विधायकों/ एमएलसी को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र