[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
यदि कोई व्यक्ति ईमेल, सोशल नेटवर्क और व्हाट्सएप आदि जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से इंटरनेट पर किसी महिला की गतिविधि पर लगातार नजर रखता है या उसका पीछा करता है या फॉलो करता है, तो यह साइबर स्टाकिंग का अपराध है।
साइबर स्टाकिंग के कुछ सामान्य रूप हैं, जैसे:
• सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर किसी व्यक्ति के द्वारा लगातार संपर्क करना, उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप और फेसबुक।
• किसी की सभी व्यक्तिगत जानकारी और तस्वीरें प्राप्त करने के लिए और उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना।
• अश्लील फोटो और वीडियो, धमकियों और गालियों के साथ नग्न या विकृत चित्रों को प्रदर्शित करने वाला ईमेल भेजना।
• इंटरनेट पर या अश्लील वेबसाइट पर किसी की अश्लील/नग्न तस्वीरें पोस्ट करना।
• कंप्यूटर के वेबकैम या कंप्यूटर डिवाइस तक पहुंच कर किसी महिला की गतिविधि की निगरानी करना।
ऑनलाइन स्टाकिंग के लिए जुर्माने के साथ तीन साल तक की जेल की सजा है। बार-बार अपराध करने वालों के लिए, यह सजा और अधिक है, यानी जुर्माने के साथ पांच साल तक की जेल।