दहेज के लिए विज्ञापन पर रोक

आखिरी अपडेट Mar 11, 2026

अपने बेटे, बेटी या रिश्तेदार से शादी करने के बदले दहेज का किसी भी अखबार, पत्रिका या किसी दूसरे मीडिया में विज्ञापन देना, किसी भी पैसे की पेशकश करना, व्यापार या संपत्ति में हिस्सा देना अवैध है।

जो कोई भी इस तरह के विज्ञापन को छापता, प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे अपराधी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलेगी।

विज्ञापन देने वाले व्यक्ति और विज्ञापन को छापने या प्रकाशित करने वाले दोनों के लिए सजा 6 महीने से 5 साल के बीच की जेल या 15,000 रुपये तक का जुर्माना है।

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