एसिड अटैक क्या होता है?

आखिरी अपडेट Oct 24, 2022

ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय में शारीरिक हिंसा पर जानकारी दी गई है, जिससे कुछ पाठकों को असहज महसूस हो सकता है। 

किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे या सोच के साथ एसिड को लेकर कुछ भी करने का प्रयास – जैसे किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकना या किसी व्यक्ति को एसिड पिलाना – अपराध के अंतर्गत आता है। इसे एसिड अटैक कहते हैं। एसिड अटैक से व्यक्ति को शरीर के किसी भी हिस्से में चोट आ सकती है, जैसे:

• किसी व्यक्ति को स्थायी (परमानेंट) या आंशिक (पार्शियल) क्षति या विकृति

• शरीर के किसी भी हिस्से का जल जाना

• किसी व्यक्ति की अपंगता, विरूपता या किसी भी प्रकार की विकलांगता।

भले ही एसिड अटैक की मुख्य परिभाषा भारतीय दंड संहिता, 1860 में दी गई है, भारत के विधि आयोग ने भी एसिड अटैक को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के एक रूप में परिभाषित किया है, जहां अपराधी किसी व्यक्ति या वस्तु पर उसे विकृत करने या मारने के लिए एसिड फेंकता है।

एसिड अटैक कहीं भी हो सकता है। एसिड अटैक की घटनाएं अक्सर घर में, सड़कों पर और यहां तक ​​कि कार्यस्थलों पर भी हुई हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

क्या आपके पास कोई कानूनी सवाल है जो आप हमारे वकीलों और वालंटियर छात्रों से पूछना चाहते हैं?

Related Resources

एसिड अटैक क्या होता है?

किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे के साथ एसिड को लेकर कुछ भी करने का प्रयास किसी व्यक्ति को एसिड पिलाना - अपराध के अंतर्गत आता है।
Crimes and Violence

उपभोक्ता शिकायतों के प्रकार

उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार की उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने का अधिकार है |

उपभोक्ता शिकायत मंच

उपभोक्ता संरक्षण कानून संबद्ध प्राधिकरणों को निर्दिष्‍ट करता है कि कोई उपभोक्ता-अधिकारों का उल्‍लंघन होने पर उनसे संपर्क कर सकता है।

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए दंड

उपभोक्ता अधिकारों के उल्‍लंघन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास होती है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

इस सबके बावजूद, शिकायत का समाधान न होने पर, आप उपभोक्ता मंचों से संपर्क हेतु किसी वकील की मदद ले सकते हैं।

उपभोक्ता कौन होता है?

उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी सेवा या सामान के लिए शिकायत दर्ज करने का अधिकार है |