इस्लामिक निकाह कानून के तहत क्रूर व्यवहार पर प्रावधान हैं। क्रूरता कोई भी आचरण या वह व्यवहार है जो जीवनसाथी के मन में उत्पीड़न का कारण बनता है। इस्लामिक कानून के तहत, क्रूरता को विशेष रूप से तब समझा जाता है जब आपके पति:
• आदतन आप पर हमला करता है या आपको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है।
• अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध रखता है।
• आपको अनैतिक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है।
• आपकी संपत्ति का निपटान करता है और आपको उस पर अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है।
• आपको अपने धर्म का पालन करने से रोकता है।
• ऐसे परिदृश्य में जहां उसकी एक से अधिक पत्नियां हों और वह आपके साथ अन्य पत्नियों की तुलना में समान व्यवहार न करे।