पुलिस में।
पुलिस स्टेशन जाइए,
एफ.आई.आर. किसी भी पुलिस थाने में दर्ज करायी जा सकती है या जहां अपराध हुआ है, उसके नजदीकी थाने में भी प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है। एक दोस्त या रिश्तेदार सहित कोई भी व्यक्ति पीड़िता की ओर से प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। हालांकि, रिपोर्टिंग कराते समय, पीड़िता को एक बयान देना होगा, जिस बयान को एक महिला पुलिस अधिकारी उस प्राथमिकी शिकायत में दर्ज करेगी।
100 न. पर कॉल करें,
पीड़िता 100 न. पर कॉल करके पुलिस से तत्काल मदद मांग सकती है। यदि कोई पीड़िता मुसीबत में है, तो उसकी सहायता के लिए पुलिस की एक इकाई को उसके स्थान पर भेजा जाएगा।
साइबर सेल में,
पुलिस के साइबर सेल में जाकर यौन उत्पीड़न की शिकायत को कोई भी ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली साइबर क्राइम यूनिट में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
राष्ट्रीय महिला आयोग में,
पीड़िता निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) से संपर्क कर सकती है: 1091 न. पर कॉल करें
• 1091 न. पर कॉल करें
• घटना के बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दें
• अपना पता और संपर्क नंबर दें
उसके बाद दिए गए पते पर पुलिस की एक इकाई भेजी जाएगी, जो पीड़िता को आवश्यक कदम उठाने में सहायता करेगी। यौन अपराध और घरेलू हिंसा सहित महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की सूचना 1091 नंबर पर दी जा सकती है।
ऑनलाइन दर्ज करना
राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है, जिसे शिकायत पंजीकरण और निगरानी प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जहां एक पीड़िता विवरण या अपनी जानकारी को भर सकती है, और औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकती है। जिसमें निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
• शिकायतकर्ता का विवरण (वह व्यक्ति जो शिकायत दर्ज करा रहा/रही है),
• पीड़िता का विवरण (हिंसा/उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला),
• अपराधी का विवरण (अपराधी यानी वह व्यक्ति जिसने यौन हिंसा किया है) और भी जानकारी/
• विवरण जैसे:
- घटना का विवरण,
- तारीख और समय,
- घटना स्थल।
ईमेल के द्वारा शिकायत दर्ज कराना:
यौन उत्पीड़न के संबंध में किसी भी जानकरी जैसे कि यौन हिंसा करने वाले व्यक्ति की जानकारी या घटना के विवरण के साथ, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक ईमेल भेजकर शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
पोस्ट/पत्र/मैसेंजर के द्वारा:
राष्ट्रीय महिला आयोग को इस पते पर एक पत्र लिखा जा सकता है:
राष्ट्रीय महिला आयोग प्लॉट-21,
जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली- 110025
एक मित्र/रिश्तेदार भी पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज करा सकता है या पीड़िता अपने किसी मित्र/रिश्तेदार को पत्र सौंप सकती है, जो ऊपर दिए गये पते पर जमा करा सकता है।
ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल
यौन अपराध की रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए नीचे दिए गए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फेसबुक या इन्स्टाग्राम पर किसी महिला का स्टाकिंग कर रहा है, तो वह इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी पोर्टल का उपयोग कर सकती हैं: सोशल मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से, ऐसे दो तरीके हैं जिनसे एक महिला दुर्व्यवहार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वह किसी भी तरीके या दोनों का उपयोग कर सकती है:
• सोशल मीडिया पर दुर्व्यवहार करने वालों को ब्लॉक करें,
• एडमिनिस्ट्रेटर को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करें,
• साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं।
ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ऑनलाइन दुर्व्यवहार की रिपोर्टिंग पर लिखी गयी हमारे इस लेख को पढ़ें।
कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
अगर किसी महिला को काम करने की जगह पर किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है और वह नियोक्ता कार्रवाई (उदाहरण के लिए, अपराधी को बर्खास्त करने के लिए) के माध्यम से यौन उत्पीड़न को रोकना चाहती है, तो वह आंतरिक समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकती है, जो कि सभी कार्यालयों में उपलब्ध एक शिकायत प्रणाली है। प्रत्येक पीड़िता या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के पास भी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाने का विकल्प होता है।