[जारी चेतावनी: इस लेख में शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और गाली-गलौज के बारे में जानकारी है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
सभी व्यक्तियों को निजता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यौन क्रिया या कुछ और, यह सोचकर कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है (बशर्ते कि यह अवैध/गैरकानूनी न हो)। कानून के तहत किसी व्यक्ति को केवल अपराध के लिए ही दंडित किया जा सकता है।
किसी के द्वारा ताक-झाँक करने पर,
अगर कोई व्यक्ति निजी कार्य या यौन कार्य कर रहा हो, और वे यह कार्य तब कर रहें हो जब उन्हें लगता है कि वे तो पूरी तरह से अकेले हैं या फिर अपनी सहमति से किसी विशेष व्यक्ति के साथ कर रहें हो, तो अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में किसी को देखने की कोशिश करता है, तो इसे कानून के तहत अपराध समझा जाएगा। इस अपराध को आमतौर पर दृश्यरतिकता के रूप में जाना जाता है। इस तरह के मामलों का कुछ उदाहरण इस प्रकार है:
• किसी महिला को किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा देखा जाना, जब वह अकेली होती है। उदाहरण के लिए, जब वह शौचालय का उपयोग कर रही हो।
• किसी व्यक्ति के बेडरूम में अवैध रूप से कैमरा लगा देना या उसे अपने निजी स्थान में देखने के लिए उसके वेबकैम को हैक कर लेना।
प्राइवेट फोटो खींचना,
यदि किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना ही उसकी तस्वीरें, वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, तो ऐसा करना एक अपराध है।
किसी को उसकी जानकारी या सहमति के बिना कैप्चर करने पर या देखने पर कम से कम तीन साल या अधिकतम सात साल तक की जेल की सजा है और साथ ही जुर्माना भी है।
प्राइवेट फोटो और वीडियो को सार्वजनिक करना
कोई भी व्यक्ति तब तक किसी की निजी तस्वीरें या वीडियो को रिकॉर्ड या वितरित नहीं कर सकता, जब तक कि वे सहमति नहीं देते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति केवल अपने प्रियजन के साथ यौन क्रिया को रिकॉर्ड करने की सहमति देता है, लेकिन उसे अन्य लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति नहीं देता है, और अगर वह रिकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो ऐसा करना एक अपराध है।
प्राइवेट फोटो या ऑडियो के वितरण करने पर दंड/जुर्माना के साथ कम से कम तीन साल या अधिकतम सात साल की जेल की सजा है।