कानून क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हैं/क्या नहीं कर सकते हैं?

आखिरी अपडेट Oct 17, 2022

ऐसा कुछ भी जो अदालतों के अधिकारियों का अपमान करता है उसे अवमानना ​​​​माना जा सकता है, पर कानून में कुछ अपवाद दिए गए हैं।

बेकसूर प्रकाशन और मामले का वितरण 

कानून के तहत, यदि कोई प्रकाशन, जैसे कोई पुस्तक या लेख, किसी भी लंबित अदालती कार्यवाही पर पक्षपात पूर्ण प्रभाव डालता है, जैसे कि सार्वजनिक रूप से निराधार सबूतों पर चर्चा करना, तो यह आपराधिक अवमानना ​​की श्रेणी में आएगा। हालांकि, कानून स्वयं कुछ अपवाद देता है जहां एक प्रकाशन एक लंबित कार्यवाही के पक्षपात के आधार पर अवमानना ​​के रूप में नहीं माना जाएगा, जैसे कि:

• यदि प्रकाशन के समय प्रकाशक के पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि ऐसा मामला लंबित है।

• अगर प्रकाशन के समय कोई अदालती कार्यवाही लंबित नहीं थी।

• यदि व्यक्ति किसी ऐसी चीज़ को वितरित करने का प्रभारी है जिसे अवमानना ​​के रूप में देखा जा सकता है और उन्हें नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ भी शामिल है जो चल रही अदालती कार्यवाही के लिए प्रतिकूल होगा। हालांकि, ‘निर्दोष वितरण’ का यह बचाव पत्रकारों के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रेस के रूप में कानूनी पुस्तकों, पत्रों, और समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए कुछ मानदंड प्रदान करता है। एक व्यक्ति जो इन मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली किताबें, कागजात या समाचार पत्र वितरित करता है, अवमानना ​​का दोषी होगा।

न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग 

भारत में मुकदमे की सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्यवाही आम तौर पर खुली अदालत में होती है, और सार्वजनिक जांच के अधीन होती है। न्याय के अखण्ड, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन के लिए यह आवश्यक है। यह प्रणाली कई पत्रकारों पर निर्भर करती है जो अदालत में दैनिक कार्यवाही की सटीक रिपोर्ट करते हैं। कानून ऐसी कानूनी रिपोर्टिंग की सुरक्षा करता है, बशर्ते कि यह निष्पक्ष और सटीक हो।

‘निष्पक्ष और सटीक’ शब्द का अर्थ यह नहीं है कि रिपोर्ट कार्यवाही का शब्द-दर-शब्द पुनरुत्पादन होना चाहिए। इसके बजाय, इसे अदालत में जो कुछ हुआ है, उसका प्रसारण करना चाहिए, और जनता के सामने अदालती कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अनुचित रिपोर्टिंग जो पाठकों को गुमराह करती है, कानून द्वारा संरक्षित नहीं है और अवमानना मानी जाएगी। उदाहरण के लिए, किसी जज द्वारा नहीं दिया गया एक गलत बयान सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करना या उसका हवाला देना।

इन-कैमरा ट्रायल की स्थितियों में, जो अदालत के अंदर एक बंद कमरे में होते हैं, रिपोर्टिंग के कुछ रूपों को अवमानना ​​​​की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन-कैमरा ट्रायल के कुछ उदाहरण बलात्कार, वैवाहिक विवाद, आदि के मामले हैं। इस तरह की इन-कैमरा कार्यवाही में, कार्यवाही की रिपोर्टिंग, भले ही वे निष्पक्ष और सटीक हों, अवमानना ​​मानी जाएगी यदि:

• इस तरह का प्रकाशन किसी भी मौजूदा कानून के विपरीत या उसके खिलाफ है। उदाहरण के लिए, बलात्कार के मुकदमे या बाल यौन शोषण के मुकदमे में कार्यवाही की रिपोर्टिंग कानून द्वारा निषिद्ध है, और यदि वे फिर भी इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अदालत से अनुमति लेनी होगी।

• अदालत ने इस तरह की रिपोर्टिंग पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा या आतंकवाद से जुड़े मामले के साक्ष्य चरण में।

• न्यायालय सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों से बंद कमरे में कार्यवाही कर रहा हो।

• प्रकाशित जानकारी एक गुप्त प्रक्रिया, खोज या आविष्कार से संबंधित हो जो कार्यवाही में एक मुद्दा हो। उदाहरण के लिए, पेटेंट आपत्ति मामलों में।

न्यायिक कार्यों की निष्पक्ष आलोचना 

यदि किसी मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय न्यायालय द्वारा किया गया है, तो किसी व्यक्ति को उस विशेष मामले के गुण-दोष पर निष्पक्ष टिप्पणियां प्रकाशित करने की अनुमति दी जाएगी। स्वयं निर्णय के बारे में टिप्पणियां, और मामले के गुण-दोष के बारे में अन्य टिप्पणियां, अदालत की अवमानना ​​के अपवाद हैं। चूंकि निर्णय सार्वजनिक दस्तावेज होते हैं, और न्यायाधीश के सार्वजनिक कार्य सार्वजनिक जांच के अधीन होते हैं, कोई भी उनमें से किसी पर भी निष्पक्ष टिप्पणियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हालांकि, ‘निष्पक्ष टिप्पणी’ के लिए सटीक परीक्षण स्पष्ट नहीं है और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, जज को गलत तरीके से पेश करना या जजों के बारे में गलत बयान देना ‘निष्पक्ष टिप्पणी’ नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस तरह की टिप्पणियां बिना किसी बुरे इरादे के, और न्यायपालिका की छवि को खराब करने या न्याय के प्रशासन को खराब करने के मकसद के बिना की जानी चाहिए।

अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत 

यदि किसी व्यक्ति ने किसी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन/उच्चतम अधिकारी के खिलाफ उच्च न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय में शिकायत की है, तो ऐसी शिकायत अवमानना ​​नहीं मानी जाएगी। तथापि, ऐसी शिकायत नेकनीयती से की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी वैध शिकायत के कारण जिला न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है।

सत्य 

जनता की भलाई के लिए सच कहना या प्रकाशित करना अदालत द्वारा अवमानना ​​के अपवाद/आक्षेप के रूप में माना जा सकता है। यह मानहानि में सच्चाई की रक्षा के समान है, लेकिन अदालत के पास इस तरह की टिप्पणी को स्वीकार करने या न करने का फैसला करने का विकल्प है।

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