लोक सेवक द्वारा संपत्ति की चोरी या बिक्री
जब कोई लोक सेवक चोरी करता है या किसी को उनके आधिकारिक काम के हिस्से के रूप में दी गई संपत्ति को चोरी या बेचने के लिए ले जाता है, तो उन्हें “आपराधिक कदाचार” के लिए दंडित किया जा सकता है। इस अपराध का दंड जुर्माने के साथ 4 से 10 साल की कैद है।
एक लोक सेवक को अपराध करने में मदद करना
अगर आप किसी लोक सेवक को व्यावसायिक सहयोगियों से उनके वेतन या संपत्ति के अलावा धन या उपहार लेने के अपराध करने में मदद करते हैं, सुझाव देते हैं या प्रोत्साहित करते हैं, भले ही अपराध सफलतापूर्वक नहीं किया गया हो तो आप कानून तोड़ रहे हैं। आपको 3 से 7 साल की अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी भरना होगा।
उदाहरण: राजेश, रवि का चचेरा भाई, रवि को कनिष्ठ रेलवे अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के बदले में मुकेश (एक लोक सेवक) को एक नया घर देता है। अगर रवि को पद नहीं मिलता है, तो भी राजेश ने मुकेश को “बहकाया” या कानून तोड़ने में मदद किया है।