ट्रिगर वॉर्निंग: निम्नलिखित विषय सूची में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी दी जा रही है जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकती है।
ड्रग्स और पदार्थों के संबंध में किए गए अपराध प्रकृति में संज्ञेय हैं। इसके अनुसार पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट की जरूरत नहीं है।
अगर किया गया अपराध मादक द्रव्यों या पदार्थों की कम मात्रा या व्यावसायिक मात्रा से कम मात्रा से जुड़ा है, तो आप जमानत के लिए सीधे पुलिस से आवेदन कर सकते हैं और वही से आपको जमानत मिल जाएगी। यह व्यक्तिगत या अन्य अनुबंध प्रस्तुत करने पर आकस्मिक हो सकता है।
नशीली दवाओं या पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा से संबंधित अपराधों को कानून के तहत गैर-जमानती माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी। आप अदालत में आवेदन कर सकते हैं और यह जज के विवेक पर निर्भर करेगा। आप इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते।