क्रूर व्यवहार करना हिंदू विवाह कानून के तहत तलाक का कारण है। क्रूरता वह व्यवहार या आचरण है जो आपको परेशान करता है। क्रूरता दो रूपों में हो सकती है:
शारीरिक
• अगर आपका जीवनसाथी आपको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाकर शारीरिक रूप से आहत करता है, तो आप तलाक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरह का व्यवहार शारीरिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। कोर्ट में इसे साबित करना आसान होता है।
मानसिक
• यदि आपका जीवनसाथी अपने आचरण या शब्दों के कारण आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो इस प्रकार का व्यवहार मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका जीवनसाथी आपको गाली देता है या आपका जीवनसाथी आपके दोस्तों और सहकर्मियों आदि के सामने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। मानसिक क्रूरता को शारीरिक क्रूरता की तुलना में न्यायालय में साबित करना अधिक कठिन है।
क्रूरता का कार्य लिंग-तटस्थ है, जिसका अर्थ है कि पति पत्नी के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज कर सकता है और इसके विपरीत भी हो सकता है।