यदि आपको किसी बच्चे की शिक्षा के संबंध में कोई कष्ट है या आपको कोई शिकायत है, तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
छात्र/माता-पिता/कोई भी व्यक्ति
माता-पिता सहित कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है:
स्थानीय अधिकारी
इसकी शिकायत ग्राम पंचायत या प्रखंड शिक्षा अधिकारी से की जा सकती है। खंड शिक्षा अधिकारी अपने खंड के भीतर छात्रों की शिक्षा का प्रभारी होता है और स्कूलों के कामकाज की निगरानी भी करता है।
राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करता है। उनके काम में पिछड़े या कमजोर समुदायों के बच्चें शामिल है। यदि आपको कोई शिकायत है, तो आप न केवल राष्ट्रीय आयोग बल्कि प्रत्येक राज्य में स्थापित आयोगों को भी शिकायत कर सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण के निर्णय से पीड़ित कोई भी व्यक्ति शिकायतों के मामले में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील दायर कर सकता है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं, लेकिन उन्हें उनकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
आप राष्ट्रीय आयोग से कुछ तात्कालिक तरीके से शिकायत कर सकते हैं:
ऑनलाइन
सरकार के पास एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
फोन के जरिए:
आप निम्न नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग- 9868235077
• चाइल्डलाइन इंडिया (चाइल्डलाइन बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक हेल्पलाइन है)-1098
ईमेल के जरिए:
आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक ईमेल भेज सकते हैं: pocsoebox-ncpcr@gov.in
डाक/पत्र/संदेशवाहक द्वारा:
आप अपनी शिकायत के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिख सकते हैं या इस पते पर एक संदेशवाहक भेज सकते हैं:
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर)
5वीं मंजिल, चंद्रलोक बिल्डिंग 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001 भारत।
न्यायालय
शिकायतों को अदालत में भी ले जाया जा सकता है क्योंकि शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। इसके लिए आपको किसी वकील की मदद लेनी चाहिए।