अगर किसी आवेदित सूचना के चलते, किसी व्यक्ति के जीवन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसकी तत्काल आवश्यकता है, तो ‘पीआईओ’ को आवेदित सूचना 48 घंटे के अंदर ही दे देनी चाहिए।
इस कानून के तहत, ‘पीआईओ’ कुछ आवेदनों का उत्तर देने से इंकार कर सकता है। इस अधिनियम से कौन सी सूचना को छूट दी गई है, यह जानने के लिए कृपया अधिनियम की धारा 8 और 9 को पढ़ें।
अगर आवेदित सूचना 30/35 दिनों के भीतर नहीं दी जाती है, तो आपको यह मान लेना होगा कि ‘पीआईओ’ / ‘एपीआईओ’ ने आपकी आवेदित सूचना को देने से इनकार कर दिया है। इसके लिये, ‘पीआईओ’ सूचना के लिए आवेदन शुल्क के अलावा कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं।