यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान के कामकाज के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :वहां कोई व्यक्ति धूम्रपान न करे
एक खास बोर्ड प्रमुखता से, उस सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारों और सीढ़ी व लिफ्ट के प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक मंज़िल पर, लगा हो और दिखता हो। यह खास बोर्ड 60 सेंटीमीटर X 30 सेंटीमीटर की न्यूनतम माप का, और सफेद पृष्ठभूमि वाला होना चाहिए। इस बोर्ड में, कम से कम 15 सेंटीमीटर बाहरी व्यास वाला एक वृत्त (सर्कल) होगा, जिसकी परिधि लाल रंग की होगी। इसके केंद्र में काला धुआं उगलती एक बीड़ी या सिगरेट होगी, और इस काले धुएं पर लाल रंग का एक ‘क्रॉस’ लगा होगा। इस बोर्ड पर चेतावनी लिखी होगी-‘धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र-यहां धूम्रपान करना एक अपराध है’ (‘नो स्मोकिंग एरिया-स्मोकिंग हियर इज़ ऍन ऑफ़ेंस’)।
दो और लिखी और दिखायी जाने वाली सूचनाएं हैं :
- तम्बाकू का धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ, नजदीक के धूम्रपान न करने वाले के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है
- अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है
- साथ ही, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली कोई चीज़ वहां नहीं होनी चाहिए, जैसे कि राखदानी (ऐशट्रे), माचिस, लाइटर या ऐसी कोई अन्य सामग्री।
- होटल मालिकों के लिए विशिष्ट निर्देश
यदि आप 30 या अधिक कमरों वाले किसी होटल के मालिक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या उसके कारोबार प्रभारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि :
- सभी निर्धारित धूम्रपान कक्ष या कमरे, उस होटल के उसी तल या विंग के एकदम अलग हिस्से (सेक्शन) में हों।
- धूम्रपान करने वाले सभी कमरों में अंग्रेज़ी या एक भारतीय भाषा में लिखा होना चाहिए-‘धूम्रपान कक्ष’ (‘Smoking Rooms’)।
- इन कमरों के धुएं को बाहर निकालते रहना चाहिए, लेकिन उसे होटल के गै़र धूम्रपान क्षेत्रों के लॉबी या गलियारों में फैलने नहीं देना चाहिए।
- धूम्रपान संबंधी शिकायत मिलने पर, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। उसे धूम्रपान करने से रोकना होगा, अन्यथा आपको उन लोगों की संख्या के हिसाब से जुर्माना देना होगा जो आपकी उस सार्वजनिक संपत्ति में अवैध रूप से धूम्रपान कर रहे हैं।
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