ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रत्येक राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) द्वारा कार्ड के रूप में जारी किया जाता है। यह आपको सार्वजनिक सड़क पर, एक या एक से अधिक प्रकार के वाहन, जैसे कि मोटर साइकिल, कार आदि चलाने की अनुमति देता है।
नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना
आप लर्नर लाइसेंस जारी होने के 30 दिनों के बाद और 180 दिनों (6 महीने) के भीतर नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। नया ड्राइविंग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।
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नाम
: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और किसी अन्य पहचान प्रमाणों की एक प्रति अपने साथ ले जानी चाहिए, जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारियों को जरूरत होने पर आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।
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लिंग विवरण
: नया ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करते समय, आपके पास लिंग को बताने के लिए 3 विकल्प हो सकते हैं, “पुरुष”, “महिला” और “तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर)”। चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, अतः हो सकता है कि कहीं पर तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) को चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह की हालत में, आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
- अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
- वकील, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।
ड्राइविंग लाइसेंस विवरण को अपडेट / परिवर्तित / नवीनीकृत करना
आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करा सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको एक नया कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें परिवर्तित जानकारियां होंगी। ड्राइविंग लाइसेंस विवरण कैसे अपडेट करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें, और अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे करें, यह समझने के लिए, यहां पढ़ें।
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अपना नाम बदलना
: यदि आप अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए आप अपना नाम अपडेट करना चाहते हैं, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र में भर सकते हैं। आपको अपने बदले हुए नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक प्रति और अन्य पहचान प्रमाण की एक प्रति को अपने साथ ले जानी चाहिए, जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।
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लिंग विवरण बदलना
: चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस राज्यों द्वारा विनियमित होते हैं, अतः हो सकता है कि कहीं पर तीसरा लिंग (ट्रांसजेंडर) चुनने का विकल्प न हो, तो इस तरह के स्थिति में आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:
- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) से संपर्क करें और पूछें कि क्या किया जा सकता है
- अपने पहचान का प्रमाण एक हलफनामे (affidavit) के रूप में लें, जिसमें आपका निर्धारित लिंग, आपका नया नाम इत्यादि लिखित हो।
- वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद लें।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) या क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) अधिकारी आपसे लिंग की पहचान या नाम बदलने के प्रमाण करने वाले दस्तावेज़ों की मांग कर सकते हैं, लेकिन वे आपका किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, या लिंग सत्यापन की मांग मौके पर नहीं कर सकते हैं। यदि आपको किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ा है, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करनी चाहिए। अगर वे अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद इस प्रक्रिया को सहज बनाने के लिये कर सकते हैं, और साथ ही आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई कर सकते हैं।