अपना नाम बदलने के लिए, अपने नाम में एक हिस्सा जोड़ने या घटाने के लिए, आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह राज्य या केंद्रीय गजट / राजपत्र में प्रकाशित हो जाय। यदि आप विदेश में किसी भी उच्च अध्ययन, वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसे केंद्रीय राजपत्र में प्रकाशित कराने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि आप इसे राज्य गजट / राजपत्र में प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो यह केवल आपके राज्य के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, लेकिन आप इसका उपयोग कई पहचान दस्तावेजों को अपडेट कराने / प्राप्त करने, स्कूल निर्णयपत्रों (सर्टिफिकेट) में अपना नाम बदलवाने आदि के लिए कर सकते हैं। अपना नाम बदलवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
चरण 1: एक हलफनामा / अंडरटेकिंग बनाएं
आप अपना नया नाम कहां प्रकाशित करना चाहते हैं उसके आधार पर आपको नीचे दिया गया दस्तावेज़ तैयार करना होगा:
- हलफनामा / एफिडेविट (राज्य और केंद्रीय गजट / राजपत्र, दोनों के लिए)
- अंडरटेकिंग (केंद्रीय गजट / राजपत्र के लिए)
एक हलफनामा / अंडरटेकिंग ऐसा दस्तावेज़ होता है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए तथ्य लिखे होते हैं, जैसे आपका वांछित नया नाम, वह लिंग जिससे आप खुद को जोड़ पाते हैं, या वह चिकित्सा प्रक्रिया जिससे आप गुज़रे हैं, आदि। उदाहरण के लिए, आप इस हलफनामा / अंडरटेकिंग का उपयोग न केवल अपना नाम बदलवाते समय, बल्कि आधार कार्ड बनवाते समय, बैंक खाता खोलते समय, सिम कार्ड आदि प्राप्त करते समय भी कर सकते हैं।
चरण 2: एक नोटरी या शपथ आयुक्त के पास जाएं
अपने निकटतम / स्थानीय नोटरी या शपथ आयुक्त के पास जाएं, जो आपके हलफनामे / अंडरटेकिंग का सत्यापन करेगा। आपके दस्तावेज़ पर मुहर लग जाने के बाद यह एक वैध कानूनी दस्तावेज़ बन जाएगा। इस सेवा के लिए आपको एक शुल्क देना होगा।
चरण 3: समाचार पत्र में अपने नए नाम का विज्ञापन दें
आपको अपने राज्य में दो स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों से संपर्क करना होगा (एक आपकी क्षेत्रीय भाषा में हो, और एक अंग्रेजी में हो) और उन्हें सत्यापित हलफनामे (एफिडेविट) को दिखाने के बाद उनसे आपको अपना नया नाम प्रकाशित करने का अनुरोध करना होगा। अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए आपको एक शुल्क देना होगा।
चरण 4: इसे केंद्रीय या राज्य गजट / राजपत्र में प्रकाशित करें
आपको अपना नाम या तो राज्य राजपत्र (अपने राज्य के भीतर), या केंद्रीय राजपत्र (राष्ट्रीय स्तर) में प्रकाशित कराना होगा।
राज्य राजपत्र
आपको अपने संबंधित राज्य के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा, उनके द्वारा दिए गए संबंधित फॉर्म को भरना होगा और एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय राजपत्र
यदि आप अपना नाम केंद्रीय गजट / राजपत्र में प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आपको “प्रकाशन विभाग, सिविल लाइंस, नई दिल्ली -54” पते पर निम्नलिखित दस्तावेज़ों को भेजना होगा:
- आपका सत्यापित हलफनामा / एफिडेविट और अंडरटेकिंग।
- समाचार पत्र के विज्ञापन की मूल क्लिपिंग, जिसमें आपने विज्ञापन दिया है।
- स्व सत्यापित पहचान प्रमाण पत्र और स्व सत्यापित पासपोर्ट आकार के 2 फोटो।
- एक प्रोफॉर्मा / प्रपत्र की प्रति जिस पर आपके और 2 गवाहों के हस्ताक्षर हों।
- प्रोफॉर्मा / प्रपत्र की एक सीडी कॉपी, जिस पर आपका नाम टाइप किया हुआ हो (गवाहों और उनके हस्ताक्षरों को छोड़कर)।
- आपके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र, जिसमें यह घोषित किया गया हो कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी की सामग्री एक समान हैं।
- अनुरोध पत्र, निर्धारित शुल्क के साथ।
चरण 5: नाम परिवर्तन का प्रमाण
केंद्र और राज्य, दोनों राजपत्रों को नाम प्रकाशित करने में बहुत समय लगता है। आपको अपने संबंधित राज्य राजपत्र वेबसाइट में अपना नाम खोजना चाहिए। केंद्रीय राजपत्र के लिए, इन चरणों का पालन करें:
- केंद्रीय गजट / राजपत्र पेज पर जाएं और ‘Search Gazette’ (‘सर्च गजट ’) पर क्लिक करें
- श्रेणी में ‘Weekly Gazette’ (‘साप्ताहिक राजपत्र’) जोड़ें और search (सर्च) पर क्लिक करें।
- ‘Part IV’ (‘भाग IV’) को चुनें
- तिथि को भरें
- “keyword” (“कीवर्ड”) सेक्शन में अपना नया नाम भरें।
- उत्पन्न परिणामों पर क्लिक करें, और
- संबंधित फ़ाइल को डाउनलोड करें और इस डाउनलोड की गई कॉपी को प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकता है।