यदि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, तो आप एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको एक नया ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।
एक नकल (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए नीचे दिये गये चरणों का पालन करें:
चरण 1-जहां से आपने मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया है, उस राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ)/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को आपको सूचित करना चाहिए कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया है या क्षतिग्रस्त कर दिया है, और आप उनसे एक नकल, (डुप्लिकेट) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए लिखित में आवेदन करें।
चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना और जमा करना चाहिए।
चरण 3-आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना चाहिए-
- खोये हुए ड्राइविंग लाइसेंस का एफआईआर (FIR).
- शारीरिक फिटनेस की घोषणा, जो आपके राज्य की वेबसाइट या आपके राज्य के आरटीओ कार्यालय में उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लिए, आप यह फॉर्म यहां डाउनलोड कर सकते हैं।
- अपने निवास का प्रमाण (मूल और एक स्व-सत्यापित प्रति)
- निर्धारित शुल्क। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- आपके राज्य के अनुसार, हो सकता है कि कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक हो।
चरण 4-फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कभी-कभी, आरटीओ इसे आपके पते पर भेज दे सकता है, लेकिन आपको इस चरण की विस्तृत जानकारी आरटीओ से ले लेनी चाहिए। यदि आप नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ हैं, या आपका राज्य इसकी अनुमति नहीं देता है, तो आप एक नया आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको यह दिखाना होगा कि आपने एक नकल (डुप्लिकेट) लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया था, और इसे आप इसे प्राप्त नहीं कर पाये थे।
अतिरिक्त सहायता और समर्थन की ज़रूरत महसूस होने पर कृपया यहाँ देखें।