मतदान और चुनाव

इस व्याख्या की मदद से आप भारत में मतदान कैसे कर सकते हैं और मतदान प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी पा सकते हैं। 

यह व्याख्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव संचालन नियम, 1961, भारत का संविधान, 1950 और भारतीय दंड संहिता, 1860 में निर्धारित कानूनों से संबंधित है।

 

लोकसभा चुनाव (आम चुनाव) क्या हैं?

लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

 

लोकसभा चुनावों में चुने हुए प्रतिनिधि संसद के निचले सदन (लोक सभा) में 5 साल  के लिए चुने जाते  है। 

 

लोकसभा चुनाव यह भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनावों में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वह किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करेगी।

 

लोकसभा में हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं, इसके आधार पर देश में हर राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय की जाती है। । हर एक  निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।

 

लोकसभा, जिसे लोगों का सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, 550 सदस्यों से बनी है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।   

लोकसभा के चुनावों को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है।