आपके व्यक्तिगत फ़ोटो/वीडियो

यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके व्यक्तिगत फ़ोटो या वीडियो को प्रकाशित या वितरित करता है, तो इसे अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें लेता है और उन्हें अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रकाशित करता है, तो उसने गोपनीयता के उल्लंघन का अपराध किया है1)। इसके लिए तीन वर्ष तक की जेल या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों ही सज़ा हो सकती है।

कामकाजी महिला की तस्वीरें लेना, देखना या प्रसारित करना भी अपराध है। इसे वॉइयूरिज़म(तांक-झांक)2) करना कहते हैंऔर इसके लिए 3 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सज़ा है।

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अपमानित करना

यदि कोई जानबूझकर और बदले की भावना से कुछ कहता या लिखता है जिससे आपके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान होता है, तो इसे कानून के तहत अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके धर्म को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अप्रिय नामों से संबोधित करके अपमानित करता है।

ऐसे कार्यों के लिए तीन वर्ष तक की जेल या जुर्माना या दोनों1) ही सज़ा का प्रावधान है।

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अकाउंट पर कब्ज़ा या अनधिकृत एक्सेस करना

यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके ऑनलाइन अकाउंट पर कब्जा कर लेता है, आपके डेटा या हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर को आपके कंप्यूटर पर एक्सेस करता है, तो वह व्यक्ति अनधिकृत एक्सेस1) के अपराध का दोषी है। जैसे कि यदि कोई आपकी अनुमति के बिना आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस कर लेता है।

इस तरह के अपराध के लिए अपराधी आपको एक करोड़ रुपये तक की धनराशि के माध्यम से क्षति/ मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, यह साबित करना ज़रूरी है कि अपराधी ने आपके अकाउंट को बेईमानी2) से एक्सेस किया है

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