मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड)

मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) भी कहा जाता है, एक फोटो पहचान पत्र है, जो भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India, ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो मतदान करने के पात्र हैं। इस कार्ड को आमतौर पर इलेक्शन कार्ड, मतदाता (वोटर्स) कार्ड, वोटर आईडी, आदि कहा जाता है।

इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता में सुधार करना, और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है। जब मतदाता मतदान करता है तो यह एक पहचान पत्र का काम करता है और इससे जाली व्यक्ति द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता है। बिना मतदाता पहचान पत्र के मतदान करने के बारे में यहां से जाने।

मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे कि आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए वैध फोटो पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है।

मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और आवास का पता (अन्य विवरणों के साथ) रहता है, और उसमें मतदाता का फोटो छपा होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी है, उसका हस्ताक्षर होता है। मतदाता पहचान पत्र की दो प्रति बनाई जाती है,एक कॉपी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपने पास रखता है वहीं, दूसरी कॉपी मतदाता को भेज दी जाती है।

आप मतदाता के रूप में अपना नामांकन कर सकते हैं यदि आप:

  • एक भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं
  • आप, निर्वाचन क्षेत्र के उस मतदान क्षेत्र के एक सामान्य निवासी हैं, जहां आप नामांकित होना चाहते हैं
  • आप एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए अयोग्य नहीं हैं। आपको अयोग्य करार कर दिया जाता है यदि आप किसी अपराध में दोषी पाये गये हैं, या आप आचरण भ्रष्ट हैं।

कौन मतदान कर सकता है, इसके बारे में ज्यादा यहां से जानें।

मतदाता पहचान पत्र के नवीनीकरण (रीन्यू) कराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र पा सकते हैं, और आप अपने मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेट) भी करवा सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।

अधिक जानकारी के लिए, इस सरकारी संसाधन को पढ़ें 

मतदाता पहचान पत्र में परिवर्तन (अपडेशन) करवाना

आप अपने मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) में इन व्यक्तिगत विवरणों में परिवर्तन (अपडेट) करा सकते हैं, जैसे:

  • नाम
  • फोटो
  • आयु
  • निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र (Elector’s Photo Identity Card, EPIC) नंबर
  • पता
  • जन्म की तारीख
  • रिश्तेदार का नाम
  • संबंध का प्रकार
  • लिंग

कैसे परिवर्तन (अपडेट) करायें, यह समझने के लिए यहां पढ़े।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें।

अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ें

नया मतदाता पहचान पत्र बनवाना

आप एक मतदाता पहचान पत्र, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से आवेदन करके बनवा सकते हैं।

एक मतदाता पहचान पत्र बनवाना

चरण 1: आप मतदान करने के योग्य हैं यदि आप का नाम चुनावी सूची में शामिल है, अन्यथा आपको मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। जाँच करें कि क्या आप यहाँ मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। अपना नाम सत्यापित करने के बारे में ज्यादा यहां पढ़ें।

चरण 2: जाँच करें कि आप किस श्रेणी के मतदाता हैं-सामान्य निर्वाचक, अप्रवासी भारतीय (एनआरआई -NRI) निर्वाचक, या सेवा (सर्विस-Service) निर्वाचक। यदि आप एक अप्रवासी भारतीय या सेवा निर्वाचक हैं, तो अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

चरण 3: आप नामांकन, ऑनलाइन या ऑफलाइन (व्यक्तिगत) कर सकते हैं:

ऑनलाइन

सामान्य मतदाता (भारत के निवासी निर्वाचक), पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, और एक नए निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर फॉर्म 6 को भरना होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। ज्यादा जानने क लिये यहां पढ़ें।

व्यक्तिगत रूप से

आप फॉर्म 6 की दो प्रतियों को भरकर स्वयं नामांकन कर सकते हैं, यह फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रेशन/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है।

यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर रह हैं, तो इसे भर सकते हैंः

संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/ सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष; या

उन्हें संबोधित कर पोस्ट द्वारा फॉर्म को भेज सकते हैं; या

फॉर्म को अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सौंप सकते हैं।

चरण 4: आप ऑनलाइन नामांकन, या व्यक्तिगत रूप से नामांकन करना चाहते हैं, आपको अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को जमा करने होंगे:

हाल ही में खिचवाई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और

आयु के प्रमाण की फोटो-प्रतियां (18-21 वर्ष के बीच के आवेदकों के लिए) और निवास का प्रमाण पत्र। ज्यादा जानने के लिये यहां पढ़ें।

चरण 5: एक बूथ स्तर का अधिकारी (Booth Level Officer -BLO ) आपके फॉर्म में दिए गए पते पर, आवेदन में दिए गए विवरण को सत्यापित करने के लिए जाएगा। मतदाता पहचान पत्र तैयार होने के बाद, बूथ स्तर का अधिकारी या तो इसे आपके पते पर भेज देगा या आपसे इसे निर्वाचक पंजीकरण कार्यालय से एकत्र करने के लिये अनुरोध करेगा। आम तौर पर आवेदक को अपना मतदान पहचान पत्र प्राप्त करने में, आवेदन की तारीख से लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। आवेदक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (National Voters’ Service Portal – एनवीएसपी) पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

चरण 6: निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (Electoral Registration Officer) एक नोटिस, मतदाताओं के नामों की सूचि के एक ड्रॉफ्ट के साथ जारी करता है, ताकि आप किसी भी नाम पर आपत्ति कर सकते हैं। यह सूची मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Officer, सीईओ), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है। आपत्ति दर्ज कराने के बारे में अधिक जानने के लिये यहां पढ़ें।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहां देखें।