राशन कार्ड

राशन कार्ड, परिवारों को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसके द्वारा वे आवश्यक वस्तुएं, जैसे-खाद्यान्न आदि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, रियायती मूल्यों पर खरीद पाते हैं। इसका उपयोग पहचान प्रमाणपत्र के रूप में भी किया जा सकता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) के तहत, राज्य सरकारों के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Food Supplies and Consumer Affairs) द्वारा राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, और राशन कार्ड जारी करने के लिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र की, घर की सबसे बड़ी महिला, घर की मुखिया होती है। 1)चूँकि राशन कार्ड का मुद्दा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसलिए आप जिस राज्य में रहते हैं उसके आधार पर, इसकी प्रक्रिया में, और इसके लिये आवश्यक दस्तावेज़ों, आदि में भिन्नता हो सकती है।

राशन कार्ड के दो मुख्य प्रकार हैं:

प्राथमिकता (Priority) राशन कार्ड– प्राथमिकता राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो उनके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। प्रत्येक प्राथमिकता परिवार, 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य, का हकदार है।

अंत्योदय (AAY) राशन कार्ड-अंत्योदय राशन कार्ड “गरीबों में सबसे गरीब” परिवारों को जारी किया जाता है।प्रत्येक अंत्योदय परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न का हकदार है।

इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड-दिल्ली जैसे कुछ राज्यों की सरकारों ने एक ई-राशन सेवा शुरू की है, जो वास्तविक राशन कार्डों की तरह ही मान्य हैं। इस सेवा की सहायता से आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, और कीमत और खाद्यान्न उपलब्धता के बारे में ऑनलाइन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में आप अपना ई-राशन कार्ड यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।

आप एक नया राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, इसे अपडेट करा सकते हैं या इसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें

अधिक जानकारी के लिए इस सरकारी संसाधन को पढ़ें

राशन कार्ड में बदलाव / परिवर्तन का अनुरोध

जब आप अपने राशन कार्ड में परिवर्तन का अनुरोध करते हैं, तो आपके द्वारा बताए गए विवरणों को बदल कर, आपको एक नया कार्ड दिया जाता है। राशन कार्ड के किन सूचनाओं में परिवर्तन किया जा सकता है उसका विस्तृत विवरण, और उसमें परिवर्तन हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के लिए, नीचे पढ़े।

आप निम्नलिखित सूचनाओं में परिवर्तन करवा सकते हैं:

  • परिवार में सम्मिलित सदस्यों की संख्या में
  • आपका व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, इत्यादि में
  • घर के मुखिया के विस्तृत विवरण में
  • पते के बदलाव में
  • आपके फोटो, और बायोमेट्रिक (अंगुलियों के छाप एवं आंखों के रेटिना स्कैन) विवरण में।
  • राशन कार्ड में सम्मिलित, परिवार के सदस्यों के किसी अन्य विवरण में।

अपने राशन कार्ड में परिवर्तन करवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

चरण 1-आपको मंडल कार्यालय जाना होगा, और आपको बताना होगा कि आप क्या परिवर्तन करवाना चाहते हैं। उसके आधार पर आपको प्रासंगिक आवेदन पत्र दिया जाएगा।

चरण 2-आपको आवेदन पत्र भरना होगा।

चरण 3-आपको अपेक्षित दस्तावेज़ें जमा करने होंगे। वे विवरण जिनमें आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं उसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ें, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप राशन कार्ड में परिवार के एक सदस्य का नाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

चरण 4-आपको अपने दस्तावेज़ों को सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आपको अपनी पावती पर्ची ले लेनी होगी।

चरण 6-उसके बाद आप अपना नया राशन कार्ड, स्वयं जा कर ले सकते हैं या उसे मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में, इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आपको इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा।

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नया राशन कार्ड

आपको राशन कार्ड की आवश्यकता, पहचान प्रमाण (आईडी प्रूफ) प्राप्त करने के लिये, रियायती मूल्य पर अनाज खरीदने आदि के लिए, हो सकती है। नया राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ऑनलाइन प्रक्रिया और व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया, दोनों नीचे दी गई हैं।

व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की प्रक्रिया

नया राशन कार्ड पाने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

चरण 1-आप आवेदन फॉर्म भरें, जिसे आप किसी भी सर्किल कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी राज्यों के लिए संबंधित वेबसाइट के पोर्टलों को, यहां से देख सकते हैं।

चरण 2-आपको सभी संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा। हालाँकि विभिन्न राज्यों में आवश्यक दस्तावेज़ें भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, फिर भी आपको आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:

  • पहचान का प्रमाण
  • आपके परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट-आकार का फोटो, जो एक राजपत्रित अधिकारी/ विधायक/ सांसद/ नगर पार्षद द्वारा सत्यापित हो
  • निवास का निर्दिष्ट प्रमाण (यदि आप अपने निवास का प्रमाण नहीं दे सकते हैं, तो कार्यालय आपके पड़ोस के दो गवाहों के बयान दर्ज करेगा)
  • आय प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो
  • पिछले राशन कार्ड (यदि कोई हो तो) के समर्पण/रद्द (डिलीशन) करने का प्रमाण पत्र,
  • निर्धारित शुल्क। यह विभिन्न राज्यों का भिन्न-भिन्न होता है।

चरण 3 – आप सर्किल कार्यालय में अधिकारियों द्वारा अपने दस्तावेज़ों को सत्यापित करा सकते हैं।

चरण 4-आप अधिकारियों से अपनी पावती रसीद प्राप्त कर लें।

चरण 5– आप अपना राशन कार्ड, सर्कल ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं, या इसे अपने पते पर मंगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, राशन कार्ड ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। इस काम के लिये विभिन्न राज्यों की समय सीमा भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, इसके लिये 2 महीने लग सकते हैं।

ऑनलाइन प्रक्रिया

आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सुविधा आपके राज्य में उपलब्ध है अथवा नहीं। कुछ राज्यों में आप अपने राशन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।

एक बार आपको राशन कार्ड मिल जाता है, तब आप इसे अपनी राज्य सरकार की वेबसाइट से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में, आप इसके वेबसाइट पर जायें और संबंधित विवरण, जैसे राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, आदि भरें, और अपना कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आपको किसी अतिरिक्त सहायता और समर्थन की जरूरत है, तो कृपया यहाँ देखें

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खोये या फटे राशन कार्ड के लिये, राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाना

यदि आपका राशन कार्ड खो या फट (क्षतिग्रस्त हो) गया है, तो आप सर्किल कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, और उनसे राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनाने के लिए कह सकते हैं। आपको नया राशन कार्ड दिया जाएगा, जिसमें आपका मूल विवरण होगा। राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने के लिए, नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

चरण 1-आपको सर्कल ऑफिस जाना होगा, और उन्हें बताना होगा कि आपको राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) बनवाने की आवश्यकता है, इसके आधार पर वे आपको उपयुक्त आवेदन फॉर्म देंगे।

चरण 2– आपको आवेदन पत्र भरने होंगे।

चरण 3-आपको संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होंगे। आमतौर पर जब आपका राशन कार्ड खो जाता है तो आपको प्रथम सूचना रिपोर्ट/प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी पड़ती है।

चरण 4-आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

चरण 5-आप अपनी पावती रसीद ले लेना होगा।

चरण 6– फिर आप अपने राशन कार्ड की प्रतिलिपि (डुप्लिकेट) स्वयं जाकर ले ले सकते हैं, या इसे अपने दिए गए पते पर मंगवा सकते हैं। कुछ राज्यों में इसे ऑनलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो इसे डाउनलोड ही करना होगा।

यदि आपको कोई अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता है, तो कृपया यहाँ देखें