ड्राइविंग करते समय, हमेशा अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैध प्रति रखना1, और मांगे जाने पर पुलिस अधिकारी को प्रस्तुत करना2 अनिवार्य है। अब, आप डिजिलॉकर (DigiLocker) या एमपरिवहन (mParivahan) ऐप3 पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पेश करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच के जुर्माना भरना पड़ सकता है।4। आप वैकल्पिक रूप से इसे एक निर्धारित समय अवधि के भीतर, उस अधिकारी/प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसने आपसे इसकी मांग की है, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है। (धारा 130(4), मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आपका लाइसेंस किसी सरकारी प्राधिकरण या अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है, या जब्त किया गया है, तो आपको एक रसीद या किसी अन्य प्रकार की पावती प्रस्तुत करनी होगी, और एक निर्धारित समय अवधि के भीतर लाइसेंस पेश करना होगा, जो अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकता है5, मोटर वाहन अधिनियम, 1988))।
अगर आप वाहन चलाते हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या आपकी आयु कम है, तो आपके वाहन को एक पुलिस अधिकारी6।
जुर्माने की लागू राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है। नीचे दो राज्यों के लिए अलग-अलग अपराधों की जुर्माना राशि दी गई है।
राज्य | वाहन का प्रकार | जुर्माना राशि (भारतीय रूपये में) | ||||||
दिल्ली | लागू नहीं | 5,000 | ||||||
कर्नाटक |
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- धारा 6(3), मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम, 2017 [↩]
- धारा 130(1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
- धारा 139, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 [↩]
- धारा 177A, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
- धारा 130(1 [↩]
- धारा 207 (1), मोटर वाहन अधिनियम, 1988) द्वारा जब्त और बन्द किया जा सकता है। इसके अलावा, आपको 5,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ((धारा 181, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 [↩]
बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाना
मोटर वाहनों को चलाने से पहले उनका पंजीकरण करना अनिवार्य है1, और अपने वाहन को पंजीकृत कराने के बाद, आपको एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी)2 प्राप्त होगा। आरसी की मूल प्रति (कॉपी) या इलेक्ट्रॉनिक प्रति(कॉपी) साथ लेकर चलना और अपने वाहन पर पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करना अनिवार्य है3।
अगर आप बिना पंजीकरण के मोटर वाहन चलाते हैं या चलाने की अनुमति देते हैं, तो पहली बार अपराध करने पर आपको 2,000 से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना, और 1 साल तक की जेल और बाद के अपराध के लिए 1 साल तक की जेल या 5000 और 10,000 रुपये के बीच जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।4। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
केवल निम्नलिखित कारणों से पंजीकरण प्रमाणपत्र न होने पर आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता5:
• बीमारी या चोट से पीड़ित व्यक्तियों का परिवहन
• संकट या चिकित्सा आपूर्ति से राहत के लिए भोजन या सामग्री का परिवहन
हालाँकि, आपको अपने राज्य के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) को 7 दिनों के भीतर सूचित करना होगा, कि आप ऊपर दिए गए दो कारणों से मोटर वाहन का उपयोग कर रहे हैं, अन्यथा आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
नीचे दो राज्यों की जुर्माने राशि दी गई है:
राज्य | अपराध की आवृत्ति | जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) |
दिल्ली | पहला अपराध | 2,000 – 5,000 |
बाद के अपराध | 5,000 – 10,000 | |
कर्नाटक | दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन | 2,000 |
हल्का मोटर वाहन
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3,000 | |
मध्यम/भारी वाहन और अन्य | 5,000 |
पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना
70 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों को छोड़कर सभी मोटर वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी)1, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989) अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र इंगित करता है कि आपके वाहन से होने वाला धुएं का फैलाव नियंत्रण में है, और कानून के अनुसार है। यह पीयूसी प्रमाणपत्र किसी भी प्रमाणित प्रदूषण जांच केंद्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जो पेट्रोल पंप और कार मरम्मत की दुकानों पर मौजूद होते हैं।
आपको वाहन पंजीकरण2 के एक वर्ष के भीतर एक पीयूसी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। इस प्रमाण पत्र को वाहन के साथ रखना अनिवार्य है, और आपको इसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा3, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989))। एक पीयूसी प्रमाणपत्र केवल सीमित समय के लिए वैध होता है, और यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने पीयूसी प्रमाणपत्र की समय सीमा समाप्त होने से पहले उसका नवीनीकरण (रिन्यू)करें, अन्यथा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अगर आपके पास पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो पहली बार अपराध करने पर आपको कम से कम 500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और उसके बाद के सभी अपराधों के लिए 1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा।4। लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:
राज्य | अपराध की आवृत्ति | जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) |
दिल्ली | पहला अपराध | 500 |
बाद का अपराध | 1,500 | |
कर्नाटक | पहला अपराध | 500 |
बाद का अपराध | 1,000 |
नाबालिग ड्राइविंग
सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए आपकी आयु न्यूनतम आयु से अधिक होनी चाहिए।
कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा नीचे दी गई है:
• किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए (50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल को छोड़कर): 18 वर्ष1
• 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए: 16 वर्ष1
• परिवहन वाहन चलाने के लिए (उदाहरण के लिए, एक ट्रक): 20 वर्ष
अगर किसी विशेष प्रकार का मोटर वाहन चलाने के लिए आपकी आयु न्यूनतम आयु से कम है, लेकिन आप फिर भी उसे चलाते हैं, तो आपको 5000 रुपये के जुर्माने या 3 महीने तक की जेल या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।2 लागू जुर्माना राशि राज्यों में भिन्न हो सकती है।
नीचे दो राज्यों के लिए जुर्माने की राशि दी गई है:
राज्य | वाहन का प्रकार | जुर्माना राशि (भारतीय रुपयों में) |
दिल्ली | लागू नहीं | 5,000 |
कर्नाटक | दो पहिया वाहन/तीन पहिया वाहन | 1,000 |
हल्का मोटर वाहन | 2,000 | |
अन्य | 5,000 |