Jan 31, 2024
धर्म की स्वतंत्रता का वास्तव में क्या मतलब है?
भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25-28 के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ‘न्याया इस सप्ताह’ में, हम जानेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता किसकी अनुमति देती है और इस की सीमाएं क्या हैं।
ए 25: अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार
हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और उसमें बताए गए नियमों का पालन करने का अधिकार है। हालाँकि, इस अधिकार से समाज में अशांति नहीं होनी चाहिए या दूसरों की भलाई का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
यह अनुच्छेद सरकार को उन गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने की भी अनुमति देता है, जो धर्म के नाम पर की जा रही हैं लेकिन धर्म के मूल पहलुओं से संबंधित नहीं हैं।
“नोट- सरकार से यहां मतलब राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन से है।”
आचार्य जदीश्वरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त, कलकत्ता, 1984 (आनंद मार्ग केस) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आनंद मार्ग का समुदाय जो तांडव नृत्य करता है, वह धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है। इसलिए सार्वजनिक रूप से तांडव नृत्य पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया जा सकता है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं करेगा।
आमतौर पर, अदालतें प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्य के आधार पर तय करती हैं कि कोई विशेष गतिविधि किसी धर्म के मूल पहलुओं से से जुड़ी हैं या नहीं।।
ए 26: धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, हर धर्म को इसका अधिकार है:
- धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अपने संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना।
- अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना।
- चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण। हालाँकि,अगर जरूरी होगा, तोआवश्यक सरकार को इस संपत्ति को विनियमित करने का अधिकार है।
- अर्जित संपत्ति का प्रबंधन करना। यहां सरकार को संपत्ति के प्रशासन को विनियमित करने का अधिकार है। हालाँकि, वे किसी धार्मिक समूह से प्रशासन का अधिकार पूरी तरह से नहीं छीन सकते।
एन. अदिथायन बनाम त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड में, अपीलकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या गैर-ब्राह्मणों को किसी मंदिर में पुजारी नियुक्त किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मंदिर में पूजा (प्रार्थना) करने पर ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि जब तक वे इस काम में कुशल हैं, गैर-ब्राह्मणों को भी पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
ए27. किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान में स्वतंत्रता
व्यक्तियों को करों के माध्यम से किसी भी धर्म के प्रचार या रखरखाव में योगदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद धार्मिक निष्पक्षता के सिद्धांत को कायम रखता है। यह किसी विशेष धार्मिक विश्वास या संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक धन के उपयोग को रोकता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना है।
ए28. शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता
सरकारी सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और वे धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं।ऐसे संस्थानों में जो पूरी तरह से सरकार धन पर निर्भर नहीं हैं, छात्रों को यह चुनने का अधिकार है कि वे धार्मिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्तियों की अपनी धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाने या धार्मिक गतिविधियों में भाग न लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखना है।
क्या आप जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर आपको सज़ा हो सकती है?
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए और 298 ऐसे किसी भी भाषण या अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है, जो किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस या उनके धर्म को अपमानित कर सकती है। आईपीसी की धारा 153ए और 153बी भी भाषण और अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है , जो किसी भी धार्मिक या अन्य पहचान समूह के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा या यह दावा करे कि उस समूह के व्यक्ति भारत के समान नागरिक नहीं हैं।
किसी धार्मिक सभा में बाधा (रुकावट) डालने पर क्या सज़ा है?
कानून ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करता है, जो स्वेच्छा से धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों का प्रदर्शन कर रहे लोगों की एक सभा को परेशान करता है। इसकी सज़ा एक साल तक की कैद और/या जुर्माना है। उदाहरण के लिए, आप उचित अनुमति के बिना ऐसी धार्मिक सभा नहीं कर सकते, जो सड़कों पर यातायात को रोके या धार्मिक समारोह के लिए फुटपाथों के इस्तेमाल में बाधा डालें।
धार्मिक त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर कानून क्या कहता है?
राज्य सरकार सांस्कृतिक या धार्मिक अवसरों के दौरान रात के समय (रात 10.00 बजे से 12.00 बजे के बीच) लाउडस्पीकर, सार्वजनिक भाषाण आदि को करने की अनुमति दे सकती है। राज्य सरकार उन दिनों को अधिसूचित कर सकती है, जिन पर ऐसे शोर करने वाली चीजों को ध्वनि प्रदूषण नहीं माना जाएगा। हालांकि, सरकार साल में अधिकतम 15 दिन ही इसमें शामिल कर सकती है। उदाहरण के लिए, सरकार दिवाली, ओणम, पोंगल आदि त्योहारों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दे सकती है।
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