यह कानून किसी को भी लैंगिक चयन प्रक्रिया करने या अनुमति देने से रोकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है जो लैंगिक चयन की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः
• गर्भवती महिला;
• महिला का पति;
• महिला के रिश्तेदार;
• चिकित्सक या चिकित्सा व्यावसायिक, जो प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रिया का संचालन करता है; और
• अस्पताल/चिकित्सा सुविधा/प्रयोगशाला जहां प्रसव से पूर्व निदान की प्रक्रिया संचालित की जाती है।