कौन एफआइआर दर्ज कर सकता है

आखिरी अपडेट Sep 9, 2022

आप एफआइआर दर्ज कर सकते हैं यदि आप:

  • किसी जुर्म के शिकार हैं।
  • किसी जुर्म के शिकार व्यक्ति के परिचित या दोस्त हैं।
  • आपको किसी ऐसे जुर्म की जानकारी है जो किया जा चुका है या होने वाला है।

जरूरी नहीं है कि एफआइआर दर्ज कराने के लिए आपको अपराध की पूरी जानकारी हो। लेकिन यह जरूरी है कि आप जो कुछ भी जानते हैं, उसकी सूचना पुलिस को दें।

एफआइआर अपने आप में किसी के खिलाफ दर्ज कोई आपराधिक मामला नहीं है। यह सिर्फ किसी अपराधिक जुर्म से संबंधित पुलिस द्वारा प्राप्त की गई सूचना है। एक आपराधिक मामला तब शुरू होता है जब न्यायालय के समक्ष पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है और राज्य द्वारा इसके लिये एक सरकारी वकील की नियुक्ति की जाती है।

Comments

    ASHOK KUMAR

    March 15, 2024

    Indirapuram Ghaziabad Nyay Khand first mein main rahata hun aur Ghaziabad Indirapuram Khoda Mein Main Thane Mein complaint karne aaya tha Ek Ladka Hai Imran Naam Ka Jisne mere se ₹3000 le rakhe hain per vah Mere paise Nahin lauta raha hai vah do mahine Se Mujhe jhansa De raha hai vah Ladka Khoda mein hi rahata hai

    Alka Manral

    June 19, 2024

    Aapka sawal samjh nahi aa raha hai. Aap apna sawal firse puchiya. Aap section 420 & 406 of IPC ka tehat complain likhwa sakta ho. Police aapka Paisa dilwana mein madat karegi.

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एफआइआर कैसे दर्ज करें

यदि कोई अपराध हुआ हो तो:

बलात्कार की रिपोर्ट करना

दर्ज करके पुलिस को इसकी सूचना दी जाए। अन्यथा, 1091 (महिला हेल्पलाइन नंबर) पर कॉल करें और बलात्कार की रिपोर्ट करें।
Crimes and Violence

एफ़आईआर कहां दर्ज की जा सकती है

किसी भी पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज की जा सकती है।

आरोप पत्र

एक बार जब आपने अपराध की सूचना एफआइआर दर्ज करके दे दी, तो इसके बाद प्रभारी अधिकारी को यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, जो बिना किसी अनावश्यक देरी के मामले पर ध्यान देंगे और जांच को आगे बढ़ाएंगे।