मतदान के दिन की घोषणा
मतदान की तारीखों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। मतदान की तारीखों की जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी दी जाती है। इसमें वे तारीख भी शामिल होती हैं, जिसमें आपके राज्य में मतदान होगा।
सवैतनिक छुट्टी
जिस दिन आपके निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होता है, उस दिन को कानूनी रूप से सवैतनिक छुट्टी घोषित की जाती है। इसका मकसद आपको अपने कार्यस्थल से बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने की अनुमति देना है। अगर आप किसी नौकारी, बिजनेस, उद्योग या अन्य प्रतिष्ठान में काम करते हैं, या यहां तक कि दैनिक वेतन मजदूर के रूप में भी काम करते हैं, तो आपके नियोक्ता को आपको मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी देनी होगी।
छुट्टी ना देने पर नियोक्ता के लिए सजा
मतदान के दिन सवैतनिक छुट्टी नहीं मिलने पर, आपके नियोक्ता पर 500 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।