8 साल या उससे अधिक उम्र के हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनावों में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। इसके लिए आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होता है।
मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के लिए जरूरी है कि-
- आप भारत के नागरिक हो
- आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो
- आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों
आप नीचे बताए गए अपराधों को करने के लिए अदालत से दोषी नहीं ठहराए गए हो-
- रिश्वत देने
- किसी दूसरे के नाम पर मतदान देने
- किसी को डरा धमका कर वोट देने से रोकने की कोशिश में
- लोगों के बीच नफरत और हिंसा को भड़काने में
- चुनाव प्रक्रियाओं को रोकने या उसे जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने में
 परिवार और विवाह
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अनौपचारिक कार्यकर्ता
