अपने संतानों या रिश्तदारों को, मासिक आधार पर अस्थायी भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश देने के लिए, आप न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। न्यायालय को इस बात का फैसला करना है कि आपके आवेदन के बारे में आपके संतानों या रिश्तोदारों को सूचित करने के 90 दिनों के भीतर, क्या आपको अस्थायी भरण-पोषण का भुगतान मिल सकता है। विशेष परिस्थितियों में वे इसके लिये कुछ और समय (यानी 30 दिन) दे सकते हैं। यह उच्चतम भरण-पोषण राशि नहीं है जो आप पाने की उम्मीद कर सकते हैं। न्यायालय फैसला कर सकती है कि आपको कोई भी भरण-पोषण भत्ता नहीं मिले, या फिर अपने अंतिम आदेश में आपके भरण-पोषण की राशि को बढ़ाने या घटाने का फैसला कर सकती है।