रखरखाव का अर्थ है 'पराधीनों' को भोजन, वस्त्र, आश्रय और सुविधाओं जैसी मूलभूत आवश्यकताएँ प्रदान करना। इसमें आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल आदि तक पहुंच भी शामिल है।

माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल

नागरिकों या माता-पिता को उनके बच्चों द्वारा अदालत के माध्यम से दिए गए रखरखाव पर चर्चा करता है। यह मुख्य रूप से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 में निर्धारित कानून से के बारे में जानकारी देता है।