लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

हस्ताक्षर करने के पहले समुचित सावधानी बरतना

यदि आप घर लेने का फैसला करते हैं या किराए पर अपना घर देते हैं, तो यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें बतायी गईं हैं जिन्हें आपको लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले करनी चाहिए:

अपना अनुबंध पढ़ें

अपने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने या आपके वकील ने समझौते की सभी शर्तों को पढ़ा है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर, उसकी अंतर्वस्तु (कंटेंट) को पढ़े बिना नही किया है। बाद में आप यह दावा नहीं कर सकते कि आप इस करार से बाध्य नहीं हैं क्योंकि आपने समझौते को पढ़ा नहीं है।

गवाहों की उपस्थिति को सुनिश्चित करें

अपने समझौते की शर्तों को पढ़ने के बाद, आपको और मकान मालिक ध्लाइसेंसकर्ता/किरायेदार/लाइसेंसधारी दोनों को समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। कृपया सुनिश्चित करें कि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले दो गवाह भी मौजूद हैं। यह आवश्यकता वैकल्पिक नहीं है क्योंकि गवाहों के हस्ताक्षर के बिना समझौते को वैध नहीं माना जाएगा।

हस्ताक्षर करने के बाद समुचित सावधानी बरतना

लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनिश्चित करनी चाहिए:

समझौते का नोटरीकरण और पंजीकरण कराना

यदि आप अपना मकान किराए पर दे रहे हैं, या मकान किराए पर ले रहे हैं, तो आप समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आप इसे नोटरीकृत या पंजीकृत करवा लिये हैं।

11 महीने के किराए के समझौतों के लिए पंजीकृत कराना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, ऐसे समझौते को नोटरीकृत करना अनिवार्य है।

पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन)

अपने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि यदि आप अपना घर किराए पर दे रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। किराए पर मकान लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाने का कोई दायित्व नहीं है। हालांकि, आपको अपने मकान मालिक के साथ सहयोग करना चाहिए जब वह इस प्रक्रिया के लिए आपका विवरण मांगता है। क्योंकि कानून के तहत इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मकान मालिक के लिये यह अपेक्षित है।

Comments

    Sunil Pandey

    September 3, 2024

    San 1992 mein compromise Ho Gaya CEO court se jio code mein 10 sal magarmacch chalne ke bad mein chakbandi Adhikari ke yahan bayan court samjhauta hua 2005 mein jab dobara chakbandi Hui to DDC mein 48 din ke tahat samast Pradesh karj Diya FIR 48 3 ke aadesh ke tahat High court Gaye vahan se jo hai jo DDC mein press kiya tha usko bahar kar diya bahal karne ke bad CEO bikapur bikapur ke yahan usi samjhote ko renew kar diye renew karne ke bad jab party bandobast Adhikari ke yahan gai to samjhote ko radd kar diye aur radd karne ke bad mein vasiyat ke Aadhar per dobara remand kar diye to uske bad kya hona chahie

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