चेतावनीः दी गई जानकारी शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा के बारे में जानकारी है, जो कुछ पाठकों को परेशान और विचलित कर सकती है।
बलात्कार के जुर्म के लिए 10 साल से लेकर उम्र कैद (आजीवन कारावास) तक की सजा और जुर्माना का नियम है। 1
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में दो तरह की कारावास (जेल) का प्रावधान हैः एक साधारण कारावास और कठोर कारावास।
कठोर कारावास साधारण कारावास की तुलना में ज्यादा कठोर सज़ा है, जिसमें कठोर श्रम शामिल होता है, और आमतौर पर गंभीर अपराधों के लिए ये दिया जाता है।
नीचे बताई गई परिस्थितियों में कठोर सजा दी जाती है:
जब सर्वाइवर की उम्र 16 साल से कम हो।
अगर सर्वाइवर की उम्र 16 साल से कम है, तो सजा 20 साल से उम्रकैद की सजा (व्यक्ति के बचे हुए जीवन भर की जेल की सजा ) के साथ जुर्माना है।2
अगर सर्वाइवर की उम्र 12 साल से कम है, तो अपराधी को मौत की सजा हो सकती है।3
इन मामले में, ऐसा जुर्माना लगाया जाता है, जिससे कि सर्वाइवर के इलाज और पुनर्वास का खर्च निकल सके। यह जुर्माना सर्वाइवर को दिया जाता है।
जब बलात्कार के कारण, किसी महिला की मौत हो जाए या वह निष्क्रिय (कोमा की स्थिति) हो जाए।
अगर बलात्कार के कारण ऐसी चोट लगती है, जो महिला की मौत का कारण बनती है या उसे हमेशा के लिए निष्क्रिय (कोमा) अवस्था में डाल देती है। तो इस स्थिति में, अपराधी को 20 साल की जेल से लेकर उम्रकैद, जुर्माना या मौत की सजा हो सकती है।4
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