कानून में आमतौर पर यह आवश्यक होता है कि किसी स्थान की तलाशी के लिए किसी प्राधिकरण द्वारा तलाशी वारंट प्राप्त किया जाए। लेकिन AFSPA के तहत सशस्त्र बलों को बिना वारंट के किसी जगह की तलाशी लेने का विशेष अधिकार है।
अधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी कार्य के लिए वारंट के बिना किसी भी परिसर में प्रवेश और तलाशी ले सकता है:
- किसी को गिरफ्तार करना;
- किसी ऐसे व्यक्ति को रिकवर करने के लिए जिसे गलत तरीके से प्रतिबंधित या सीमित माना जाता है;
- चोरी की संपत्ति होने के संदेह के कारण किसी की भी संपत्ति की तलाशी लेना;
- परिसर में अवैध रूप से रखे जाने वाले किसी भी हथियार, गोला-बारूद या विस्फोटक पदार्थों की तलाशी लेना।