जब कोई आपकी जेब, बैग आदि से सामान चोरी करता है, जैसे कि आपका वॉलेट, फोन आदि, तो इसे पिक-पॉकेटिंग (जेब काटना) कहते हैं और जब कोई आपसे जबरदस्ती आपका सामान छीन लेता है, तो इसे स्नैचिंग (छीनना) कहते हैं। ये दोनों कृत्य अपराध हैं।
ये कृत्य 3 साल तक की जेल और/या जुर्माने के साथ दंडनीय हैं। यदि आपने जेब काटने(पिक-पॉकेटिंग) या स्नैचिंग का अनुभव किया है, तो शिकायत करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, यह जानने के लिए यहां पढ़ें।