पैन (स्थायी खाता संख्या) एक पहचान प्रमाण है जो अनिवार्य रूप से करों को दर्ज करने के लिए आवश्यक है। इसे आयकर विभाग जारी करता है। आपके पैन कार्ड का विवरण नियोक्ता द्वारा वेतन हस्तांतरण, टीडीएस कटौती आदि के लिए और बैंक खाते खोलते समय बैंकों द्वारा भी मांगा जाता है। प्रारंभ में, आपको पैन नंबर के लिए आवेदन करना होगा। जब आपका पैन नंबर तैयार हो जाएगा, तो आपको कार्ड पर आपके पैन नंबर के विवरण के साथ एक पैन कार्ड दिया जाएगा। पैन के बारे में समझने और आपको इसकी आवश्यकता क्यों है यह जानने के लिए यहां पढ़ें।
नए पैन नंबर/कार्ड के लिए विवरण
न नंबर या कार्ड के लिए आवेदन करना एक लागत-मुक्त प्रक्रिया है और आवेदन करते समय आपको अपना पूरा नाम, लिंग, जन्म तिथि, आवासीय पता आदि जैसे विवरण देने होंगे। ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से पैन नंबर के लिए आवेदन करने के बाद आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• नाम: यदि आपने अपने निर्धारित लिंग को प्रतिबिंबित करने के लिए अपना नाम बदल लिया है, तो आप अपना नया नाम आवेदन पत्र (पैन नंबर आवेदन पत्र (फॉर्म 49 ए) और पैन कार्ड आवेदन पत्र) में भर सकते हैं। आपको केंद्रीय/राज्य राजपत्र में अपने बदले हुए नाम और अन्य पहचान प्रमाण की एक कॉपी रखनी चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर पैन केंद्र के अधिकारियों को आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।
• लिंग विवरण: नया पैन नंबर या कार्ड प्राप्त करते समय, आपके पास लिंग के लिए 3 विकल्प हैं “पुरुष”, “महिला” और “ट्रांसजेंडर” (तीसरा लिंग) हैं। यह विकल्प आपको पूरे भारत के सभी पैन केंद्रों और पैन नंबर आवेदन पत्र और पैन कार्ड आवेदन पत्र में उपलब्ध है।
पैन कार्ड विवरण अपडेट करना / बदलना
आप अपने पैन कार्ड की डेमोग्राफिक जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको एक नया पैन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसी पैन नंबर के साथ जानकारी को अपडेट कर दिया जाएगा। पैन कार्ड विवरण कैसे अपडेट करें, इसे विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें। याद रखें कि एक बार पैन नंबर मिल जाने के बाद, इसे बदला नहीं जा सकता है। केवल पैन कार्ड के विवरण को अपडेट किया सकता है।
• अपना नाम बदलना: यदि आप अपने नाम को बदल कर अपने निर्धारित लिंग की पहचान को प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, तो आप आवेदन पत्र में अपना नया नाम भर सकते हैं। आपको अपने परिवर्तित नाम के केंद्रीय / राज्य राजपत्र की एक कॉपी और किसी अन्य पहचान प्रमाण पत्र की एक कॉपी अपने साथ ले जानी चाहिए जो आपके नए नाम की प्रमाणिकता दे सके।
• लिंग विवरण बदलना: यदि आप अपना लिंग अपडेट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए 3 विकल्प “पुरुष”, “महिला” और “ट्रांसजेंडर (तीसरा लिंग)” में से किसी एक विकल्प को चिह्नित कर सकते हैं। यह विकल्प आपको आवेदन पत्र में मिलेगा, जो पूरे भारत के सभी पैन केंद्रों में उपलब्ध है।
पैन केंद्र के अधिकारी आपसे लिंग पहचान का प्रमाण या नाम परिवर्तन का प्रमाण मांग सकते हैं, लेकिन वे आपको मौके पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या लिंग सत्यापन के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि आप किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करते हैं, तो आपको पैन अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए। यदि ये अधिकारी जवाब नहीं देते हैं, तो आप प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वकीलों, गैर सरकारी संगठनों आदि की मदद ले सकते हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज कराके कार्रवाई कर सकते हैं।