गर्भावस्था के कारण महिला की मृत्यु होने पर भी नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह मातृत्व लाभ का भुगतान करें। अगर मातृत्व लाभ या पैसे लेने से पहले महिला की मृत्यु हो जाती है, तो नियोक्ता महिला के द्वारा दिए नोटिस में नामित व्यक्ति को पैसे का भुगतान करेगा। दिए जाने वाले पैसे इन बातों पर तय होंगेः
शर्त | नियोक्ता का कर्त्तव्य |
अगर किसी महिला की मृत्यु मातृत्व छुट्टी के दौरान हो जाती है | तो नियोक्ता को मातृत्व लाभ शुरू होने से लेकर महिला की मृत्यु के दिन तक का भुगतान करना होगा |
अगर महिला की डिलीवरी के समय या उसके बाद मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है | तो नियोक्ता उस पूरे समय के मातृत्व लाभ का भुगतान करेगा |
अगर इस दौरान बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है | तो बच्चे की मृत्यु की तारीख तक के मातृत्व लाभ का भुगतान नियोक्ता को करना होगा |