कुछ शहरों में, किराए के समझौते के बजाय, लीव एंड लाइसेंस समझौते का उपयोग किया जाता है। इस समझौते का उपयोग करके, संपत्ति का मालिक आपको सिर्फ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए अपने घर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, किराए पर मकान देने वाले व्यक्ति को लाइसेंसकर्ता कहा जाता है, और मकान को किराए पर लेने वाले व्यक्ति को लाइसेंसधारी कहा जाता है।
लीव एंड लाइसेंस समझौते में भाग लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
एक लाइसेंसधारी को ‘किरायेदार का संरक्षण’ (टीनेंट प्रोटेक्शन) उपलब्ध नहीं है।
कानून के अनुसार आप तकनीकी रूप से एक किरायेदार नहीं हैं और इसलिए आप कुछ अधिकार से वंचित हैं। इसके बजाय, आप एक लाइसेंसधारी हैं, और आपने एक विशिष्ट अवधि के लिए, इस परिसर को उपयोग करने का एक सीमित अधिकार प्राप्त किया है।
समझौते द्वारा निर्देशित
लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारी दोनों के अधिकार और कर्तव्य, मुख्य रूप से समझौते द्वारा तय किए जाते हैं। यदि समझौते के किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो इसे अनुबंध के उल्लंघन करने या तोड़ने के रूप में माना जाता है। और इसके लिए एक नागरिक मुकदमा न्यायालय में दायर किया जा सकता है।