LGBTQ+ व्यक्तियों को चोट पहुंचाना या उन्हें घायल करना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

यदि आपको ऐसी किसी भी हिंसा का सामना करना पड़ा है, जिसमें आप घायल या आहत हुए हैं, तो आपको अपने लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना, पुलिस के पास जाकर शिकायत करने और प्राथमिकी दर्ज करने का अधिकार है। आप किसी भी लिंग के क्यों न हों, आप किसी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप निम्नलिखित लिंग-तटस्थ कानूनों का उपयोग करने के लिये, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं:

आपको शारीरिक तौर पर आहत करना

आपको चोट पहुंचाना

यदि कोई आपको चोट पहुंचाता है, या वे जानते हैं कि उनके कुछ काम आपको चोट पहुंचा सकते हैं, तो यह कानूनन एक अपराध है।

आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 321/350 के तहत प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए।

विशेष प्रकार की चोटें

अगर कोई जानबूझकर आपको चोट पहुंचाता है, या ऐसा काम करता है जिसके परिणामस्वरूप आपको चोट पहुंचती हैं, जो नीचे दिये गए प्रकार के हैं तो यह कानूनन एक अपराध है। इस प्रकार के कुछ विशेष चोटें ये हैं:

  • निपुंसक बनाना
  • आपको स्थायी रूप से अंधा या किसी भी कान से बहरा बना देना।
  • आपके किसी जोड़ों को, या आपके शरीर के ढ़ांचे को नुकसान पहुंचाना।
  • आपके सिर या चेहरे को स्थायी रूप से विकृत कर देना।
  • आपकी किन्हीं हड्डियों या आपके किसी दांतों का विस्थापन या फ्रैक्चर कर देना।
  • आपके जीवन को खतरे में डाल देना, या आप पर गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना, जिसके चलते आप किसी भी कार्य करने के लिये पंगु बन जाएं।
  • आपको चोट पहुंचाने के लिए अम्ल (एसिड) का उपयोग करना, जिसके परिणामस्वरूप आपको, ऊपर दी गई किसी भी प्रकार की चोट पहुंचे। तब आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 326 बी की मदद से प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए।

यदि आपको ऊपर दी गई किसी भी प्रकार के चोट का सामना करना पड़ा है, तो आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 320/322 की मदद से एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए।

खतरनाक हथियारों का उपयोग करना

आप पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना, या आम वस्तुओं या जानवरों का जिसे खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा

सकता है, इस्तेमाल करना एक अपराध है, जैसे:

खतरनाक हथियार

  • छूरा घोंपने या काटने की वस्तुएं, जैसे चाकू, कैंची इत्यादि।
  • गोली मारने के हथियार, जैसे बंदूक आदि।
  • किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करना, जैसे पटाखों आदि।
  • वे वस्तुएं जिससे आग निकलती है, या कोई गर्म वस्तु, या वे चीजें जो आग उगलती (टार्च ब्लोअर) हैं, आदि।
  • कोई भी जहर, संक्षारक पदार्थ या सामग्री जो खतरनाक हो सकते हैं।

सामान्य वस्तुएं, जिन्हें हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

  • ऐसा कोई घरेलू उत्पाद, जैसे फिनाइल, जिसको उपभोग करने के लिए आपको मजबूर किया जाए।
  • कोई वस्तु, जैसे सिगरेट लाइटर, जिसका उपयोग आपको चोट पहुंचाने के लिए किया जाए।
  • आपको चोट पहुंचाने के लिए किसी जानवर का इस्तेमाल करना, जैसे कुत्तों से आप पर हमला करवाना, आदि।

यदि आपको चोट लगी है, या घायल हो गये हैं, या ऐसी वस्तुओं जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 324/326 के तहत एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए।

आपको चोट पहुंचाने की धमकी देना

आपको चोट पहुंचाने के लिये, कोई भी इशारा करना या तैयारी करके धमकी देना, एक अपराध है। आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 350/351 के तहत एक प्राथिमिकी (एफआईआर) दर्ज करानी चाहिए।

उदाहरण के लिए, यदि कोई आपकी ओर चाकू लहराता है और आपको चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वे आपको ऐसे इशारे कर रहे हैं, जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं, या आपको डरा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, यदि कोई आपके कार्यालय से निकलने का इंतजार करता है ताकि वे आपको लाठी से मार सकें, तो वे आपको चोट पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं।

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