उपभोक्ता फोरम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। आप 2 कारकों के आधार पर वहां मामला दर्ज कर सकते हैं:
1. आपके द्वारा खोए गए धन की राशि:
- जिला फोरम : रु. 20 लाख
- राज्य आयोग : रु. 20 लाख से रु. 1 करोड़
- राष्ट्रीय आयोग: 1 करोड़ रुपये से अधिक।
2. नुकसान कहां हुआ
- आप शिकायत उस स्थान पर दर्ज कर सकते हैं, जहां पैसे गवाए थे, या जहां विरोधी पक्ष (अर्थात, बैंक) अपना व्यवसाय करता है।
आपको उपभोक्ता मंचों से तभी संपर्क करना चाहिए जब आपको लगे कि बैंक ने लापरवाही की है, और आपको उचित सेवा नहीं दी है। फोरम वास्तविक अपराधी पर मुकदमा नहीं चलाता है।
आम तौर पर, उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ बैंकिंग लोकपाल के समक्ष मामले एक साथ दायर नहीं किए जा सकते हैं।