अगर कोई चोरी करते समय हथियारों के साथ या हथियारों के बिना हिंसा करता है, तो सजा ज्यादा होगी। कानून के तहत इसे डकैती कहा जाता है। डकैती के लिए 10 साल तक जेल की सजा और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
जब चोर स्वेच्छा से आपकी मृत्यु का कारण बनता है / आपको मारने का प्रयास करता है, आपको रोकता है, आपको चोट पहुँचाता है, या आपको किसी चोट से डराता है, तो यह डकैती है।
चोरी करते समय, चोरी करने के लिए, चोरी के सामान को ले जाने का प्रयास करने या ले जाने के दौरान यदि हिंसा होती है, तब भी यह डकैती का अपराध है।
अगर आपको चोरी के दौरान हिंसा का सामना करना पड़ा है, तो शिकायत करने के लिए आप जो कदम उठा सकते हैं, उन्हें समझने के लिए यहां पढ़ें।