एक वयस्क और एक बच्चे के बीच
वयस्क = उम्र 18 साल और उससे ज्यादा
बच्चा = उम्र 18 साल से कम
कानून यह नहीं मानता कि बच्चे में यौन संबंध करने के लिए सहमति देने की क्षमता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वयस्क किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए कहता है, और बच्चे ने यदि स्पष्ट रूप से हाँ कहा, या यह संकेत दिया कि इसमें उसकी सहमति हैं, तो भी इस गतिविधि को बाल यौन उत्पीड़न के रूप में माना जाएगा।
बच्चों के बीच यौन संबंध
यदि दो बच्चे यौन गतिविधियों में स्वेच्छा से शामिल होते हैं, तो भी इसे अवैध माना जाता है। लड़कियों और लड़कों, दोनो के लिए यौन गतिविधि के लिये सहमति देने की न्यूनतम उम्र 18 साल है।
यदि 16 वर्ष से अधिक उम्र का कोई लड़का, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी यौन गतिविधि में संलग्न/लिप्त होता है तो उसे अपराध माना जाता है, और यदि इस गतिविधि की रिपोर्ट की जाती है, तो लड़के पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।