LGBTQ + व्यक्तियों द्वारा शिकायत / रिपोर्ट दर्ज कराना

आखिरी अपडेट Jul 12, 2022

आप इनमें से किसी भी प्राधिकारी के पास, या फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

पुलिस

  • आप पुलिस स्टेशन जाएं
  • आप किसी भी पुलिस स्टेशन, या अपने निकटतम पुलिस स्टेशन पर जाकर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करा सकते हैं। आपका कोई मित्र या रिश्तेदार भी आपकी ओर से प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। यदि आप एक महिला या पारमहिला (ट्रांसवुमन) हैं, तो आपका बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही दर्ज किया जाएगा।
  • 100 पर कॉल करें
  • आप पुलिस से तत्काल मदद मांगने के लिए 100 नम्बर. पर कॉल कर सकते हैं। अपने रहने के ठिकाने बताने के बाद, एक पुलिस इकाई आपकी की सहायता के लिए आपके यहां भेजी जाएगी।

भारत का राष्ट्रीय और राज्य आयोग

ये वो फोरम है जहां आप संपर्क कर सकते हैं जब कोई अधिकारी आपकी प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने से इंकार करता है, या आपको पुलिस से किसी प्रकार की कठिनाई या प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है:

राष्ट्रीय / राज्य मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन – NHRC) एक राष्ट्रीय स्तर की सरकारी निकाय है, जो विशेष रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन, जैसे अवैध हिरासत, जेल में उत्पीड़न, आदि मामलों को देखता है। एक LGBTQ+ व्यक्ति के रूप में अगर पुलिस आपके साथ सहयोग नहीं करती है, और आपको मदद की आवश्यकता है, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं।

चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में स्थित है, आप तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग (स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन – SHRC) से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपने लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग से शिकायत कर सकते हैं।

आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यदि आपने किसी उत्पीड़न या भेदभाव का सामना किया है।

राष्ट्रीय / राज्य महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग (नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन – NCW) एक राष्ट्रीय स्तर की सरकारी संस्था है, जो महिलाओं पर होने वाले हिंसा, जैसे यौन अपराध, घरेलू हिंसा, आदि से सुरक्षा देने के लिए काम करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग आपकी मदद निम्नलिखित तरीकों से कर सकती है:

  • यह आपको और आपके उत्पीड़क को परामर्श या सुनवाई का अवसर देती है ताकि विवाद का समाधान हो, और ऐसी घटना फिर से न घटे।
  • गंभीर मामलों में यह एक जांच समिति का गठन करेगी, जो मौके पर पूछताछ करेगी, गवाहों की जांच करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी और आपको तत्काल राहत और सुरक्षा देने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

पर आप उनके साथ तब ही संपर्क कर सकती हैं जब आप एक महिला या एक पारमहिला (ट्रांसवुमन) हैं। आप उनको हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कॉल कर के, या ncw@nic.in पर एक ईमेल भेज कर के, या ऑनलाइन शिकायत लिख कर के दर्ज कराएं।

आप तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए अपने राज्य के महिला आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं।

ऑनलाइन पर की गई अपराधों की रिपोर्टिंग

ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ आप अपने राज्य के साइबर सेल, या पुलिस से शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट करने और शिकायत करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को विस्तार से समझने के लिए यहां पढ़ें।

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