चिकित्सा पेशेवर (मेडिकल प्रोफेशनल) के खिलाफ शिकायत दर्ज करना

आखिरी अपडेट Jul 13, 2022

आप पेशेवर दुराचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्टेट मेडिकल काउंसिल या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पर भारत के सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल की सूची दी गई है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

अगर स्टेट मेडिकल काउंसिल छह महीने से अधिक समय तक शिकायत पर फैसला नहीं करती है, तो शिकायतकर्ता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एमसीआई के पास स्वयम् स्टेट काउंसिल से मामले को वापस लेकर, और इसे खुद के पास स्थानांतरित करने का अधिकार है।

यदि कोई व्यक्ति स्टेट मेडिकल काउंसिल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह काउंसिल के आदेश के 60 दिनों के अंदर निर्णय को चुनौती देने के लिए एमसीआई के पास जा सकता है। हालांकि, अगर समय 60 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, तो एमसीआई उस व्यक्ति की शिकायत को स्वीकार कर भी सकती है, या नहीं भी।

सज़ा

शिकायत प्राप्त होने के बाद, संबंधित मेडिकल काउंसिल उस पेशेवर की सुनवाई करेगा। इसके अलावा, यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो सजा काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाती है। उदाहरण के लिए, काउंसिल उस पेशेवर के नाम को संबंधित रजिस्टर से, एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए, या पूरी तरह से हटाने के लिए निर्देशित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह पेशेवर उस अवधि के लिए चिकित्सीय पेशा नहीं कर पाएगा।

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